बाइक चोरी में भी नहीं मिली जमानत

अलीगढ़ : संगीन वारदातों में शामिल अपराधियों के अलावा शातिर चोरों को भी अदालत से राहत नहीं मिल रही। क

By JagranEdited By: Publish:Sat, 22 Jul 2017 01:20 AM (IST) Updated:Sat, 22 Jul 2017 01:20 AM (IST)
बाइक चोरी में भी 
नहीं मिली जमानत
बाइक चोरी में भी नहीं मिली जमानत

अलीगढ़ : संगीन वारदातों में शामिल अपराधियों के अलावा शातिर चोरों को भी अदालत से राहत नहीं मिल रही। किशनपुर तिराहे से 30 जुलाई को बाइक चोरी प्रकरण में सत्र न्यायालय ने आरोपी बिट्टू निवासी हिम्मतगढ़ी, छतारी (बुलंदशहर) की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के मुताबिक बाइक हैदर अली की थी, जो यहां होटल पर खाना खा रहे थे। पुलिस ने बिट्टू को गिरफ्तार कर बाइक बरामद की। पूछताछ में पता चला कि बिट्टू ने अपने बहनोई के साथ मिलकर बाइक चोरी की थी। देहलीगेट क्षेत्र में गौंडा रोड स्थित वीनूपुर बिजलीघर में दो सितंबर- 15 की रात हुई चोरी के मामले में ओमप्रकाश निवासी जलालपुर को भी जमानत नहीं मिली। आरोपियों को पब्लिक ने दबोचा था। क्वार्सी क्षेत्र के देवसैनी मोड़ पर 19 जून को हुई कार लूट की घटना में आरोपी संजीव उर्फ संजू निवासी देवसैनी की अर्जी खारिज हो गई। कार गोकुलेशपुरम देवसैनी निवासी अर्जुन कुमार सिंह की थी। सेशन कोर्ट से आठ मई को अब्दुल्ला रोड पर हुई एएमयू छात्रा अनम की हत्या में आरोपी शाहबेज खां निवासी जाकिर नगर की जमानत अर्जी खारिज हो गई।

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