एसिड पिलाने पर पति को सात साल कैद

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : दहेज की खातिर पत्‍‌नी को एसिड पिलाकर जान लेने की कोशिश के पांच साल पुराने

By Edited By: Publish:Fri, 09 Oct 2015 01:20 AM (IST) Updated:Fri, 09 Oct 2015 01:20 AM (IST)
एसिड पिलाने पर पति 
को सात साल कैद

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : दहेज की खातिर पत्‍‌नी को एसिड पिलाकर जान लेने की कोशिश के पांच साल पुराने मामले में फास्ट टै्रक कोर्ट ने पति को सात साल सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी सास-ससुर को दोषमुक्त कर दिया गया।

शासकीय अधिवक्ता महाराज सिंह के मुताबिक जवां क्षेत्र के गांव बरौली की दीप्ति उर्फ ¨रकी की शादी 8 दिसंबर 08 को छतारी (बुलंदशहर) क्षेत्र के गांव कमौना निवासी विनीत कुमार से कराई थी। शादी के बाद दहेज में मारूति कार के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। मामला महिला थाने में पहुंच गया। 3 जुलाई 09 को महिला थाने में हुए समझौते के बाद ¨रकी को ससुराल भेज दिया गया। पति-पत्नी सुरेंद्र नगर में रहने लगे। 24 जनवरी 10 को ¨रकी के साथ मारपीट हुई और उसे एसिड पिला दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन उसके पिता देवप्रकाश शर्मा ने दहेज उत्पीड़न, जानलेवा हमले में विनीत, उसके पिता चंद्रदत्त शर्मा और मां चंद्रवती के विरुद्ध क्वार्सी थाने में रिपोर्ट करा दी। गुरुवार को विद्वान न्यायाधीश जमशेद अली ने सुनवाई करते हुए सास, ससुर को दोषमुक्त कर दिया। पति विनीत को दोषी पाते हुए सात साल कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे हिरासत में ले लिया गया।

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