आगरा में समर्थकों समेत सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा पर दर्ज हुआ मुकदमा

महामारी अधिनियम और लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रवार को सपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ बटेश्वर मंदिर में पूजा करने गए थे। उस दौरान जगह - जगह उनका स्वागत किया गया।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Sun, 16 Jan 2022 02:22 PM (IST) Updated:Sun, 16 Jan 2022 02:22 PM (IST)
आगरा में समर्थकों समेत सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा पर दर्ज हुआ मुकदमा
महामारी एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में सपा प्रत्याशी पर दर्ज हुआ मुकदमा।

आगरा, जागरण संवाददाता। बाह विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सपा प्रत्याशी व उनके समर्थकों पर कोविड-19 को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर महामारी अधिनियम, धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

सपा ने मधुसूदन शर्मा को बाह विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। शुक्रवार को सपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ बटेश्वर मंदिर पूजा करने गए थे। इस दौरान जगह-जगह उनका स्वागत किया गया था। पुलिस का आरोप है कि वह गश्त पर थी। इसी दौरान उसे सूचना मिली कि सपा प्रत्याशी बटेश्वर मंदिर पर अपनी पार्टी के 40-50 समर्थकों के साथ भीड़ भाड़ लेकर इकट्टे हो रहे हैं।

पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि किसी भी वर्तमान में चल रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किसी भी व्यक्ति के द्वारा शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश ने मास्क नहीं लगा रखा था। सपा प्रत्याशी व उनके समर्थकों द्वारा कोविड गाइड लाइन व धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस को देखते ही भीड़ इधर उधर होने लगी। प्रत्याशी व उनके 40-50 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ उप निरीक्षक विपिन कुमार ने महामारी अधिनियम एवं धारा 144 के उल्लंघन आदि धाराओ में बाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

चुनाव आयोग ने जारी किए हैं दिशा-निर्देश

कोरोना और ओमिक्रोन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कोरोना गाइड लाइन के तहत राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को पांच से अधिक समर्थक या कार्यकर्ता ले जाने की अनुमति है।

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