Taxation: आगरा में सुस्त सर्वर से हो रही परेशानी, अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग
Taxation व्यापारियों और कारोबारियों को टैक्स आडिट और बिना आडिट वाले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर हैं। वहीं जीएसटी का वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर नाइन और नाइन सी के साथ कंपनी आडिट का रिटर्न भी इसी तिथि तक दाखिल करना है।
आगरा, जागरण संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है, लेकिन सर्वर की सुस्त रफ्तार और रिटर्न की अन्य औपचारिकताएं निभाने में व्यापारियों-कारोबारियों के साथ प्रोफेशनल चकरघिन्नी बन गए हैं। उन्होंने आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है।
लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री दीपक अग्रवाल का कहना है कि व्यापारियों और कारोबारियों को टैक्स आडिट और बिना आडिट वाले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर हैं। वहीं जीएसटी का वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर नाइन और नाइन सी के साथ कंपनी आडिट का रिटर्न भी इसी तिथि तक दाखिल करना है। ऐसे में कारोबारियों के पास औपचारिकताएं पूरी करने के लिए समय की कमी पड़ रही है। इसलिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का और समय मिलना चाहिए।
जल्दबाजी में गलती की संभावना
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि आयकर रिटर्न में जीएसटी रिटर्न की जानकारी देना भी आवश्यक है। ऐसे में आधा-अधूरा रिटर्न फाइल करने पर उसमें संशोधन की संभावना नहीं रहेगी। सर्वर के कारण रिटर्न दाखिल करने में भी दिक्कत हो रही है। इसलिए प्रोफेशनल्स ने भी सरकार से रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।
इतना लगेगा जुर्माना
पांच लाख रुपये तक की आय वाले आयकरदाताओं को 31 दिसंबर के रिटर्न दाखिल करने पर एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं पांच लाख से अधिक आय वालों के लिए जुर्माने की राशि 10 हजार तक हो सकती है। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर भरने के प्रावधान हैं, जुर्माने के साथ 31 मार्च 2021 तक रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा।