Negligence of Guideline: सैलूनों की ये गलतियां कहीं पड़ न जाए भारी, जरा जाएं संभल कर
Negligence of Guideline पुलिस-प्रशासन ने उनके लिए आठ बिंदुओं की एक गाइड लाइन जारी की थी। शुरुआत में तो कुछ सैलून संचालकों ने इनका पालन किया लेकिन समय के साथ इन्हें ताक पर रख दिया
आगरा, जागरण संवाददाता। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सैलूनों में आदेशों को ताक पर रखा जा रहा है। अधिकांश सैलूनों में ग्राहक का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रजिस्टर पर अंकित करना तो दूर, सेनेटाइजर और मास्क तक का प्रयोग नहीं किया जा रहा। कुछ सैलूनो में जरूर ग्राहकों की जागरूकता के चलते नियमों का पालन हो रहा है।
अनलॉक के प्रथम चरण में जिले में 21 जून से सभी सैलून भी 'अनलॉक' कर दिए गए थे। मगर, इसके लिए नियम और शर्तों का पालन करना जरूरी रखा गया। इसमें सबसे अहम था कि हेयर कटिंग से पहले ग्राहकों को सैलून पर अपना आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर अंकित करना होगा। पुलिस-प्रशासन ने उनके लिए आठ बिंदुओं की एक गाइड लाइन जारी की थी। शुरुआत में तो कुछ सैलून संचालकों ने इनका पालन किया लेकिन समय के साथ इन्हें ताक पर रख दिया। सैलून पर काम करने वाले लोग मुंह पीपीकिट तो दूर मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं।
ये निर्देशों का करना था पालन
. प्रत्येक सैलून अपने सैलून में अधिकतम दो सीट रखेंगे तथा एक साथ दो व्यक्ति ही हेयर कटिंग की जाएगी।
. सैलून के गेट पर प्रत्येक ग्राह की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
. हेयर कटिंग करने वाले अपने हाथों में ग्लब्स, मुंह पर मास्क व सेनेटाइजर का प्रयोग करेंगे।
. वातानुकूलित सैलून में बाल कटिंग करने वाले पीपीकिट धारण कर तथा एयर प्रूफ सैलून में एपरन पहनकर बाल कटिंग की जाएगी।
. प्रत्येक सैलून में यूज एंड थ्रो टॉवल का प्रयोग किया जाएगा
. सैलून जिस बाजार में स्थित है, उस बाजार का पूर्व से निर्धारित नियमानुसार व दिशानुसार खोले जाएंगे।
. नगर क्षेत्र के सभी सैलून साप्ताहिक प्रत्येक गुरुवार को बंद रहेंगे।
. सैलून पर आने वाले ग्राहक का आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर नाम व पता अंकित किया जाएगा। यदि किसी सैलून पर कोई भी ग्राहक सैलुनर पॉजिटिव पाया जाता है तो उस सैलून को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।