Illegal Construction: आगरा में बारह खंभा के पास अवैध निर्माण, FIR के बाद भी नहीं रुका काम

Illegal Construction एएसआइ ने पांच-छह दिन पूर्व काम रुकवाने को दी थी तहरीर। सोमवार को चल रहा था काम संज्ञान नहीं लेता पुलिस-प्रशासन। एएसआइ द्वारा संरक्षित स्मारकों की 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का निर्माण या खोदाई प्रतिबंधित है।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Tue, 29 Jun 2021 02:35 PM (IST) Updated:Tue, 29 Jun 2021 02:35 PM (IST)
Illegal Construction: आगरा में बारह खंभा के पास अवैध निर्माण, FIR  के बाद भी नहीं रुका काम
एएसआइ ने पांच-छह दिन पूर्व काम रुकवाने को दी थी तहरीर पर नहीं रुका काम।

आगरा, जागरण संवाददाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा संरक्षित स्मारकों के पास अवैध निर्माण रुक नहीं पा रहे हैं। ताजगंज में संरक्षित स्मारक बारह खंभा के विनियमित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने पर एएसआइ ने ताजगंज थाना में तहरीर दी थी। यहां तहरीर देने के बावजूद धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है।

एएसआइ द्वारा संरक्षित स्मारकों की 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का निर्माण या खोदाई प्रतिबंधित है। इस दायरे के बाहर 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर निर्माण कराया जा सकता है। एएसआइ ने संरक्षित स्मारक बारह खंभा के विनियमित क्षेत्र में नगर निगम इंटर कालेज के सामने अवैध निर्माण कराने पर मनीष के खिलाफ तहरीर दी थी। तब यहां निर्माण के लिए पिलर बना लिए गए थे। एक-दो दिन काम बंद रहा। एएसआइ की टीम को यहां सोमवार को काम चालू मिला, यहां लेंटर डालने की तैयारी थी। पुलिस-प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण रुकवाने को कार्रवाई नहीं किए जाने से स्मारकों के आसपास अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं। अधीक्षण पुरातत्वविद डा. वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि विभाग अवैध निर्माण रुकवाने को संबंधित थाना में तत्काल एफअाइआर कराता है। 

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