Krishna JanamBhoomi: अदालत ने स्वीकार किया वाद, सुनवाई 2 अप्रैल को

Krishna JanamBhoomi अखिल भारत हिंदू महासभा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दायर किया था वाद। अब तक पांच वाद दायर जारी होंगे प्रतिवादियों को नोटिस। वाद में 1968 में हुए समझौते को रद करने की मांग की गई है।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Tue, 02 Mar 2021 06:06 PM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 06:06 PM (IST)
Krishna JanamBhoomi: अदालत ने स्वीकार किया वाद, सुनवाई 2 अप्रैल को
अदालत ने सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की है।

आगरा, जेएनएन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दायर वाद अदालत ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। अदालत ने चारों प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में सुनवाई दो अप्रैल को होगी। अब तक श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में पांच वाद अदालत में दायर हो चुके हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने 26 फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में हुए समझौते को रद करने की मांग की गई है।

वाद में कहा गया है कि परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ठाकुर केशवदेव महाराज को सौंपी जाए। अदालत ने 26 फरवरी को ही इस मामले में सुनवाई की और वाद को स्वीकार कर लिया। अदालत ने इस मामले में प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की है। नोटिस जारी होने के बाद प्रतिवादी 2 अप्रैल को अपना पक्ष अदालत में प्रस्तुत करेंगे। बताते चलें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान में अब तक पांच वाद अदालत में दायर हो चुके है। इसमें पहला वाद लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने 26 सिंतबर को अदालत में दायर किया था। दूसरा वाद हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने 15 दिसंबर को दायर किया था। तीसरा वाद अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने 23 दिसंबर को दायर किया और चौथा ठाकुर केशव मंदिर मलपुरा के सेवायत पवन शास्त्री ने दो फरवरी को दायर किया है।

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