Rajya Sabha Election 2020: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर 23 विधायकों के साथ डील करने का आरोप लगाया और जल्द ही प्रमाण सही इसका खुलासा करने की बात कही ।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Sun, 21 Jun 2020 08:07 PM (IST) Updated:Sun, 21 Jun 2020 08:07 PM (IST)
Rajya Sabha Election 2020: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
Rajya Sabha Election 2020: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

जागरण संवाददाता,जयपुर! राजस्थान में राज्यसभा चुनाव तो सम्पन्न हो गए,लेकिन राजनीतिक दलों के बीच तकरार व आरोप-प्रत्यारोप का दौर अभी जारी है । भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर 23 विधायकों के साथ डील करने का आरोप लगाया और जल्द ही प्रमाण सही इसका खुलासा करने की बात कही । उन्होंने कहा कि इन 23 में निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायक शामिल है । इस पर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है ।

लोढ़ा ने विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 158 के तहत विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी.पी.जोशी को संबोधित करते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । लोढ़ा ने अध्यक्ष के निर्देश पर विधानसभा सचिव के निवास पर जाकर रविवार को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया । विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव में लोढ़ा ने जिस मीडिया रिपोर्ट का उल्लेख किया है,उसमें कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान के बाद सतीश पूनिया ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के 10 दिन बाड़ेबंदी के बीच रहे 23 विधायकों को खान,रीको में प्लॉट व नकद पैसा दिया गया । उन्होंने कहा था कि किन-किन विधायकों से क्या डील हुई इसके उनके पास प्रमाण है ।संयम लोढ़ा ने नोटिस में कहा कि विधायक के रूप में विधानसभा की सार्वभौमिकता व प्रतिष्ठा बनाए रखना उनका कर्तव्य है।

राज्य विधानसभा के 23 सदस्यों के खिलाफ बिना नाम लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं। इससे राज्य विधानसभा की प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास हुआ है । लोढ़ा ने कहा कि मैं ऐसा समझता हूं कि पूनिया के आचरण से राज्य विधानसभा की छवि तार-तार हुई है। बिना प्रमाण के सदस्यों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह गलत है । अत: पूनिया ने अपने इस आचरण से राज्य विधानसभा व उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है। नोटिस में विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 157,158 व 159 का उल्लेख है ।

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