राजस्थान में मनमानी फीस बढ़ाने वाले 7000 निजी स्कूलों को सरकार का नोटिस

राजस्थान सरकार ने मनमानी फीस बढ़ाने वाले 7000 स्कूलों को मान्यता समाप्ति का नोटिस थमा दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Publish:Thu, 26 Apr 2018 03:13 PM (IST) Updated:Thu, 26 Apr 2018 05:22 PM (IST)
राजस्थान में मनमानी फीस बढ़ाने वाले 7000 निजी स्कूलों को सरकार का नोटिस
राजस्थान में मनमानी फीस बढ़ाने वाले 7000 निजी स्कूलों को सरकार का नोटिस

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान सरकार ने निजी स्कूलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए मनमानी फीस बढ़ाने वाले 7000 स्कूलों को मान्यता समाप्ति का नोटिस थमा दिया है। शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि या तो स्कूल सात दिन में फीस एक्ट का पालन करते हुए बढ़ी हुई फीस वापस ले लें, नहीं तो मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

नोटिस के दायरे में सीबीएसइ और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंद्ध स्कूल हैं। इनमें से जयपुर के करीब 600 स्कूल शामिल हैं। जिन स्कूलों को नोटिस दिया गया है, उनमें से एक प्रतिष्ठित स्कूल भी है। स्कूलों को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि शिक्षा विभाग की एनओसी के बाद ही उन्हें सीएसइ या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता मिली है। इसलिए वे राज्य सरकार के नियम और अधिनियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

यदि ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 और नियम 1993 के तहत मान्यता समाप्त कर एनओसी निरस्त कर दी जाएगी। सरकार ने जिला कलेक्टरों को मनमानी फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर निगरानी रखने के लिए कहा है।  

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