coronavirus मास्क और सेनेटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल, कालाबाजारी पर अब सजा

कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मास्क और सेनेटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। इसकी कालाबाजारी पर अब सात साल तक की सजा हो सकती है।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Mon, 16 Mar 2020 05:18 PM (IST) Updated:Mon, 16 Mar 2020 05:18 PM (IST)
coronavirus मास्क और सेनेटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल, कालाबाजारी पर अब सजा
coronavirus मास्क और सेनेटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल, कालाबाजारी पर अब सजा

जयपुर, जेएनएन। coronavirus कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मास्क और सेनेटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। इसकी कालाबाजारी पर अब सात साल तक की सजा हो सकती है। राजस्थान सरकार ने इस बारे में एक हैल्पलाइन नम्बर भी जारी किया है। 

राजस्थान के उपभोक्ता मामलात मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि बाजार में मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर की मनमानी कीमते वसूलने, कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने की  अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें मास्क (2 प्लाई, 3प्लाई, सर्जिकल मास्क,एन 95 मास्क) एवं हैंड सेनिटाइजर के उत्पादन वितरण लॉजिस्टक्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल किया गया है।यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि तो प्रदेश के किसी जिले में मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर को बिना एमआरपी एवं एमआरपी से ज्यादा, कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण की शिकायत पाई जाती है तो उस फर्म या विक्रेता के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रकरण दर्ज होने पर कम से कम 3 महीने एवं अधिकतम 7 साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। 

उपभोक्ता मंत्री ने बताया कि विश्व स्तरीय महामारी कोविड19 की प्रभावी रोकथाम के लिए बांट माप यूनिट उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार की पालना में राज्य सरकार द्वारा भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन सूचना मुख्यालय भिजवाए जाने के लिए पाबंद कर दिया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही कोई भी विक्रेता आमजन से एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूलते या बिना एमआरपी के मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर बेचता हैं तो आमजन उपभोक्ता हैल्पलाइन टोल फ्री नं. 18001806030 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। 

दो जगह से बरामद किए पांच हजार से ज्यादा मास्क

इस बीच राजस्थान में मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर को एमआरपी से ज्यादा मूल्य एवं बिना एमआरपी के बेचने की शिकायतें आ भी रही है। ऐसे ही दो मामलों में विधिक माप विज्ञान जयपुर की टीम दो दिन पहले जयपुर के नेहरू बाजार स्थित फर्म अजय  सर्जिकल की जांच करने पहुंची तो वहां पर वीनस ब्रांड मार्का के मास्क नियमों के तहत नहीं पाए गए जिस पर टीम ने 1 हजार 472 निर्मित मास्क जब्त कर लिए। वहीं एक अन्य शिकायत पर टीम जब जयसिंह पुरा खोर जयपुर स्थित फर्म जेक्सन केयर प्रोडक्ट की जांच करने पहुंची तो वहां पर पाया गया कि फर्म का पंजीकरण नहीं था और फर्म द्वारा  नियमों की अवहेलना करते हुए तैयार मास्को की पैकेजिंग पर घोषणाएं भी अंकित नहीं कर रखी थी। विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा तैयार किए गए 3 हजार 750 मास्क जब्त कर लिए। 

इसके अलावा विधिक माप विज्ञान की टीम कानोता में रीको इंडस्ट्रीज एरिया में संचालित फर्म एसोसिएट फार्मा ट्रेडर्स  की जांच करने पहुंची तो फर्म द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के हैंड सेनिटाइजर एवं आयुर्वैदिक प्रोपराइटरी दवाइयों का निर्माण किया जा रहा था। जांच के दौरान टीम को बड़ी अनियमितता पाए जाने पर फर्म के मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया।

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