वे धाराएं, जिन्होंने आसाराम को जिंदगीभर के लिए धकेला जेल में

जज ने आसाराम को सीआरपीसी की धारा 342, धारा 376 डी, 376 (2 एफ ), 376 6डी8, धारा 506, 370(4), धारा120बी के तहत सजा सुनाई।

By Sachin MishraEdited By: Publish:Thu, 26 Apr 2018 11:42 AM (IST) Updated:Thu, 26 Apr 2018 05:22 PM (IST)
वे धाराएं, जिन्होंने आसाराम को जिंदगीभर के लिए धकेला जेल में
वे धाराएं, जिन्होंने आसाराम को जिंदगीभर के लिए धकेला जेल में

जासं, जयपुर। दुष्कर्मी आसाराम को विशेष कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने 453 पेज के अपने फैसले में निम्न धाराओं में सजा सुनाई है ।

1. धारा 370 (4 ) -नाबालिग का अवैध व्यापार (मानव तस्करी)। इसके तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो उम्रकैद तक बढ़ सकती है ।

2. धारा 342 -दुष्कर्म के लिए बंधक बनाना । इसके तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है ।

3. धारा 376 (डी )-गिरोह बनाकर दुष्कर्म करना । इसके तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है ।

4. धारा 376 ( 2 ) (एफ ) इसमें 10 साल तक की सजा, जो उम्रकैद तक बढ़ सकती है ।

5. धारा 506 - जान से मारने की धमकी । इसमें पांच से दस साल तक की सजा का प्रावधान है ।

6. धारा 120 बी - साजिश रचना। इसमें मुख्य गुनाह के बराबर सजा दी जा सकती है ।

किसको-किन धाराओं में सुनाई गई सजा

आसाराम: जज ने आसाराम को सीआरपीसी की धारा 342, धारा 376 डी, 376 (2 एफ ), 376 6डी8, धारा 506, 370(4), धारा120बी के तहत सजा सुनाई। धारा 376 ( 2एफ ) में एक लाख रुपये का जुर्माना एवं धारा 370 (4) एवं धारा 342 में एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

शिल्पी और शरद: शिल्पी और शरद को सीआरपीसी की धारा 370(4),संगठित अपराध धारा-120 बी, धारा 376 डी के तहत सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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