Rajasthan: मिलावट करने वालों पर गहलोत सरकार सख्त, गैर जमानती धाराओं में होगी गिरफ्तारी

Adulteration In Rajasthan. मिलावटियों के पकड़े जाने पर गैर जमानती धाराओं में तुरंत गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार नया मिलावट निरोधी कानून बना रही है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Thu, 16 Jan 2020 01:07 PM (IST) Updated:Thu, 16 Jan 2020 01:07 PM (IST)
Rajasthan: मिलावट करने वालों पर गहलोत सरकार सख्त, गैर जमानती धाराओं में होगी गिरफ्तारी
Rajasthan: मिलावट करने वालों पर गहलोत सरकार सख्त, गैर जमानती धाराओं में होगी गिरफ्तारी

जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। Adulteration In Rajasthan. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार मिलावटियों के खिलाफ महाराष्ट्र की तर्ज पर सख्त कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मिलावटियों के पकड़े जाने पर गैर जमानती धाराओं में तुरंत गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार नया मिलावट निरोधी कानून बना रही है। अपराध बड़ा होने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान कानून में किया जा रहा है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 272,273 व 276 में संशोधन करेगी।

वर्तमान में मिलावटियों के पकड़े जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान का लाभ उठाते हुए अधिकांश लोग पुलिस थाने से ही जमानत ले लेते हैं, लेकिन अब मिलावटियों से जुड़े मामले में आरोपित को सत्र न्यायालय तक जाना होगा। मिलावटियों के खिलाफ कठोरता बरतते हुए सरकार अगले माह से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में वर्तमान कानून में संशोधन करने का विधेयक पारित कराएगी।

खाद्य एवं चिकित्सा विभाग मिलकर करेगा कार्रवाई

राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा का कहना है कि वर्तमान कानून में प्रावधान इतने कमजोर हैं कि मिलावट करने वाले इनका लाभ उठाते हुए पकड़े जाने पर भी तत्काल जमानत ले लेते हैं। अब कानून में इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं कि मिलावटियों को पकड़ते ही तुरंत गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार किया जाएगा। मिलावट से जुड़े मामला यदि बड़ा होगा तो आरोपित को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अर्थदंड भी बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में मिसब्रांड आने पर तीन लाख रुपये तक और सब स्टैंडर्ड के लिए पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान है।

मिलावटियों के खिलाफ चिकित्सा और खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम नियमित रूप से काम करेगी। इसके लिए विशेष दस्ते बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र के कानून का अध्ययन करने के लिए राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर अधिकारियों ने अपने स्तर पर कानूनी प्रावधान का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें उम्रकैद और गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तारी की बात कही गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के कानून का अध्ययन भी किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल मुनाफाखोरी के चक्कर में खाघ पदार्थों में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलावाड़ करने वालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है। इसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया गया।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलेगा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि प्रदेश के लोगों को दूध, घी, आटा, तेल, मावा, पनीर सहित सभी सामग्री शुद्ध उपलब्ध कराने के लिए विभाग शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तेजी से चलाएगा। अब तक यह अभियान त्योहारों के समय ही चलाया जाता था, लेकिन अब नियमित रूप से चलेगा। अभियान के तहत सभी आटा मिलों, डेयरी और अन्य इकाइयों के सैंपल लेकर सरकारी लैब में जांच कराई जाएगी। 

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