सलमान खान प्रकरण में गवाहों से नहीं हो सकी जिरह

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चल रहे बहुचर्चित आ‌र्म्स एक्ट प्रकरण में

By Edited By: Publish:Wed, 11 Mar 2015 06:11 AM (IST) Updated:Wed, 11 Mar 2015 04:08 AM (IST)
सलमान खान प्रकरण में गवाहों से नहीं हो सकी जिरह

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चल रहे बहुचर्चित आ‌र्म्स एक्ट प्रकरण में आज मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण गवाहों से जिरह नहीं हो सकी। अब इस मामले में सुनवाई 16 मार्च को होगी।

आ‌र्म्स एक्ट प्रकरण में पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकारी वकील को चार और गवाह पेश करने की अनुमति प्रदान की थी। इन चार गवाह में से वन विभाग के दो और दो पुलिस के है। ये चारों गवाह वीरेन्द्र सिंह, कैलाश गिरी, मानसिंह और भवानी सिंह मंगलवार को न्यायालय पहुंचे। इनसे सरकारी और सलमान के वकील की ओर से जिरह की जानी थी, लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपमा बिजलानी के मंगलवार को अवकाश पर होने के कारण इनसे जिरह नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

उल्लेखनीय हे कि वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ है' की शूटिंग के दौरान सलमान खान और अन्य फिल्मी सितारों ने जोधपुर शहर के आसपास के गांवों में हिरण के शिकार किए थे।

हिरण शिकार में पकड़े जाने पर जोधपुर के उम्मेद भवन में ठहरे सलमान खान के कमरे में से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल बरामद की थी।

पुलिस का कहना था कि इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। इस कारण सलमान के खिलाफ हिरण शिकार के तीन मामलों के अतिरिक्त आ‌र्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया। 16 वर्ष से इस मामले की सुनवाई यहां के न्यायालय में चल रही है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से जिरह पूरी की जा चुकी थी और अंतिम बहस भी हो गई। इस प्रकरण में चार मार्च को फैसला आने वाला था। इस दौरान न्यायालय के ध्यान में आया कि वर्ष 2006 में सरकारी वकील ने चार आवेदन लगा 24 गवाह बुलाने की अनुमति मांग रखी है। इन आवेदनों का निस्तारण नहीं हो पाया था। इस कारण फैसला एक बार फिर लटक गया।

पिछली सुनवाई में न्यायाधीश ने चार गवाह पेश करने की अनुमति प्रदान की। अब इन गवाहों से जिरह होगी। इसके बाद इस मामले में फैसला आएगा।

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