तरनतारन में अब दोपहर दो बजे तक किया दुकानों का समय

हलका विधायक डा. धर्मबीर अग्निहोत्री की तरफ से डीसी कुलवंत सिंह धूरी व एसएसपी ध्रुमन एच निबाले के साथ लगातार बैठकें की जा रही है ताकि मिनी लाकडाउन के चलते तरनतारन शहर के दुकानदारों को कोई दिक्कत न आए।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 12:00 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 12:00 PM (IST)
तरनतारन में अब दोपहर दो बजे तक किया दुकानों का समय
तरनतारन में अब दोपहर दो बजे तक किया दुकानों का समय

संवाद सहयोगी, तरनतारन : हलका विधायक डा. धर्मबीर अग्निहोत्री की तरफ से डीसी कुलवंत सिंह धूरी व एसएसपी ध्रुमन एच निबाले के साथ लगातार बैठकें की जा रही है ताकि मिनी लाकडाउन के चलते तरनतारन शहर के दुकानदारों को कोई दिक्कत न आए। इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करने के लिए प्रबंधों पर भी नजर रखी जा रही है, जिसके मद्देनजर डीसी कुलवंत सिंह धूरी ने बताया कि कपड़ा, दूध, व्यापार मंडल, कोसमेटिक, हलवाई, मेडिकल, होटल के मालिकों से लगातार बैठकें करके कोविड नियमों के पालन बाबत मदद मांगी गई है। जिसका प्रशासन का हां पक्षीय समर्थन भी मिला है।

डीसी कुलवंत सिंह धूरी ने बताया कि धारा-144 का प्रयोग करते हुए जारी किए दिशा-निर्देशानुसार सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक सभी दुकानें, शिक्षक अदारे खुले रहेंगे। हालांकि शुक्रवार सायं छह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू रहेगा। डीसी ने बताया कि दूध, डेयरी से संबंधित दुकानें सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुली रखी जा सकती है। दवाइयों की दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोलने के आदेश दिए गए है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुला रहेगा। अस्पतालों, नर्सिंग होमों पर लाकडाउन की कोई शर्त लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सुबह नौ बजे तक सब्जी मंडी खुली रहेगी। सब्जी और फल बेचने वाले रेहड़ी चालक पास आधारित सिस्टम के आधारित दोपहर दो बजे तक अपना सामान बेच सकेंगे। साथ ही सब्जियों और फलों के दाम की कालाबाजारी रोकने के लिए रेट लिस्ट भी लगाई जाएगी। शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू के दौरान वाहनों पर मुकम्मल तौर पर रोक के आदेश दिए गए है। सभी रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, काफी शाप, फास्ट फूड, दुकानें, ढाबे आदि के अंदर बैठकर खाने की मनाही होगी। रात नौ बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकेगी। डीसी ने बताया कि उद्योगिक केंद्र, शेलर व अन्य उद्योगिक केंद्र खुले रखे जा सकेंगे, यहां पर काम करने वाले कर्मियों को बकायदा क‌र्फ्यू पास मुहैया करवाए जाएंगे। गेहूं की खरीद के बाबत डीसी ने बताया कि विभिन्न ºरीद एजेंसियों से संबंधित अमला, लेबर, ट्रांसपोर्ट, ट्रक आदि को संबंधित एजेंसी की ओर से ई-पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चार पहिया वाहन पर दो लोगों से अधिक लोग नहीं बैठ सकेंगे। जबकि चालक की सीट अलग रहेगी। स्कूटर, मोटरसाइकिल व अन्य दोपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा। विवाह, अंतिम संस्कार मौके दस लोगों से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं जा सकेगी। गांवों में पंचायतों को आदेश दिया गया है कि मिनी लाकडाउन व क‌र्फ्यू को सफल बनाने के लिए गांव स्तर पर ठीकरी पहरा लगाए। धार्मिक स्थल छह बजे बंद

किसान यूनियन, धार्मिक नेताओं को आदेश दिया गया है कि टोल प्लाज, पेट्रोल पंप, माल आदि के पास प्रदर्शन मौके भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। राजनैतिक बैठकों पर मुकम्मल तौर पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए है। धार्मिकस्थलों को सायं छह बजे बंद करना लाजिमी किए जाने बाबत भी डीसी ने आदेश दिए है। उन्होंने आक्सीजन सिलेंडर आदि की जमाखोरी रोकने के लिए सिविल सर्जन को कार्रवाई के आदेश जारी किए है। एलपीजी गैस की डिलीवरी का समय भी तय

जिले भर में बार, सिनेमा हाल, जिम, स्पा, स्वीमिग पूल, कोचिग सेंटर, स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स बंद रखने के आदेश दिए है। शराब के ठेके सायं पांच बजे तक खुले रखने के आदेश दिए गए है जबकि अहाते मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर, सेवा केंद्र, पुलिस सांझ केंद्र सुबह नौ बजे से सायं चार बजे तक खुले रखे जा सकते है। एलपीजी गैस एजेंसियों को आनलाइन बुकिग करने व सिलेंडर की होम डिलीवरी सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक देने के आदेश दिए गए है। पेट्रोल पंप भी कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए अपनी सेवाएं देते रहेंगे।

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