पूर्व मंत्री कैरों के राजनीतिक सलाहकार घुल्ला समेत 3 की जमानत रद
तरनतारन : जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों मौके नामांकन पत्र दाखिल करने दौरान पट्टी की तहसील में कांग्रेसी नेताओं पर गोलीबारी करने के मामले पर एडिशनल सेशन जज तरनतारन की अदालत ने तीन मुख्य आरोपितों की अग्रिम जमानत रद कर दी।
जागरण संवार, तरनतारन : जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों मौके नामांकन पत्र दाखिल करने दौरान पट्टी की तहसील में कांग्रेसी नेताओं पर गोलीबारी करने के मामले पर एडिशनल सेशन जज तरनतारन की अदालत ने तीन मुख्य आरोपितों की अग्रिम जमानत रद कर दी।
पट्टी की तहसील में नामांकन पत्र दाखिल करते समय अकाली दल के नेताओं द्वारा गोलियां चलाई गई जिस दौरान पूर्व चेयरमैन कुलदीप सिंह पनगोटा, जगरूप सिंह, जगूर सिंह, नवजोत सिंह, प्रभजीत सिंह, गुरलाल सिंह, जसदीप सिंह, प्रभजोत सिंह, सोहन सिंह जोड़ा, अर्शदीप सिंह, सुखराज सिंह गोलियां लगी थी। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों के सियासी सलाहकार गुरमुख सिंह घुल्ला समेत दर्जनों खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले के आरोपित गुरमुख सिंह घुल्ला, पलेनिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जसबीर सिंह ढोटिया, पूर्व चेयरमैन परमजीत सिंह ढोटिया ने एडिशनल सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। सरकारी वकील की दलीलों से सहमती जताते अदालत ने तीनों की अगामी जमानत रद कर दी। खेड़ा समेत चार अकालियों को अगामी जमानत मिली
नमांकन पत्र दाखिल करने मौके तरनतारन की तहसील में गोलियां चलाने के मामले में पुलिस द्वारा नामजद किए नगर कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष भुपिंदर सिंह खेड़ा, युवा अकाली दल के सचिव रणजीत सिंह चीमां, पार्षद नवरूप सिंह संधावालिया, लखविंदर सिंह हवेलिया ने अग्रिम जमानत लिए एडिशनल सेशन जज बिशन सरूप की अदालत में अर्जी दायर की है। एडवोकेट मनमोहन सिंह ठुकराल ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामला सियासी रंजिश के तहत दर्ज किया है। अदालत ने उक्त चारों नेताओं को अग्रिम जमानत देने का फैसला किया है। फोटो :