रामपुर पुरखाली में सांभर के नौ सींग और खोपड़ी बरामद, एक गिरफ्तार

रूपनगर जिले में सर्दियां शुरू होते ही जंगली जानवरों के शिकार ने जोर पकड़ लिया है। सांभर और जंगली सूअर का शिकार का शौक रखने वाले शिकारियों ने रूपनगर के जंगलों की तरफ रुख कर लिया है। शनिवार को रूपनगर काउंटर इंटेलीजेंस की टीम ने शनिवार सुबह जिले में एक गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर पुरखाली गांव में छापामारी करके एक घर से सांभर के नौ सींग तथा एक खोपड़ी बरामद कीं। मौके पर वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम को भी बुला लिया गया व अरोपित सुख¨वदर कुमार पुत्र खुशी राम निवासी रामपुर पुरखाली के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की धाराओं 9, 39 49 तथा 51 के तहत केस दर्ज किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Nov 2018 09:38 PM (IST) Updated:Sat, 17 Nov 2018 09:38 PM (IST)
रामपुर पुरखाली में सांभर के नौ सींग और खोपड़ी बरामद, एक गिरफ्तार
रामपुर पुरखाली में सांभर के नौ सींग और खोपड़ी बरामद, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रूपनगर

जिले में सर्दियां शुरू होते ही जंगली जानवरों के शिकार ने जोर पकड़ लिया है। सांभर और जंगली सूअर का शिकार का शौक रखने वाले शिकारियों ने रूपनगर के जंगलों की तरफ रुख कर लिया है। शनिवार को रूपनगर काउंटर इंटेलीजेंस की टीम ने शनिवार सुबह जिले में एक गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर पुरखाली गांव में छापामारी करके एक घर से सांभर के नौ सींग तथा एक खोपड़ी बरामद कीं। मौके पर वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम को भी बुला लिया गया व अरोपित सुख¨वदर कुमार पुत्र खुशी राम निवासी रामपुर पुरखाली के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की धाराओं 9, 39 49 तथा 51 के तहत केस दर्ज किया गया है। नौ सींग पकड़ने का मतलब है कि पांच सांभरों का शिकार तो किया ही गया है। काउंटर इंटेलीजेंस के इंसपेक्टर पाल ¨सह ने बताया कि एसएसपी स्वपन शर्मा की हिदायतों पर जिले में जंगली जानवरों का शिकार करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अभियान चलाया गया है। इसी के तहत उन्हें सूचना मिली थी कि रामपुर पुरखाली में एक व्यक्ति सांभर के अंगों का कारोबार करता है तथा उसके पास भारी तादाद में सांभर के अंग है। वो शिकार भी करता है तथा सांभर के अंगों को बेचता है। उसी के तहत पर छापामारी की गई थी। मौके सांभर 9 ¨सग बरामद हुए हैं तथा एक खोपड़ी भी बरामद हुई है। वाइल्ड लाइफ विभाग को ये मामला सौंप दिया गया है तथा वो इसमें कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।

ये है सजा का प्रावधान

वाइल्ड लाइफ रेंज अधिकारी सुरजीत ¨सह ने बताया कि वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 9 के तहत ¨जदा जानवर के शिकार की मनाही, धारा 39 के तहत अगर कोई जानवर मारा जाता है मर जाता है, तो पह सरकार की प्रापर्टी है। धारा 49 के तहत अगर कोई जंगली जानवर या उसके मांस का कारोबार करता है तो धारा 51 के तहत सजा का प्रावधान है।

तो होगी 3 से 7 साल कैद

अगर इन धाराओं में आरोपित दोषी करार दिया जाता है तो उसे सजा एवं जुर्माने दोनों या दोनों में एक हो सकते हैं। दोषी को 3 से 7 साल तक की कैद या 25 हजार रुपये तक जुर्माने की सजा की जा सकती है। अदालत दोनों सजाएं भी कर सकती है।

दो तरह के शिकारी बता दें कि शिकारी भी दो तरह के हैं। एक शिकारी वो हैं जो सिर्फ शौक के लिए शिकार करते हैं। वहीं, कई लोग जंगली जानवरों का मांस खाने के लिए शिकार करते हैं। कुछ शिकारी तो ऐसे हैं जो जंगली जानवरों का मांस बेचने का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग ऐसे लोगों को काबू नहीं कर पाया है।

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