एंबुलेंस में हुई गैंगस्टर दिलप्रीत की पेशी

रूपनगर सोमवार को गैंगस्टर दिलप्रीत ¨सह बाबा को एंबुलेंस में ही जिला कोर्ट में इरादा कत्ल तथा एनडीपीएस केसों की सुनवाई के लिए लाया गया। तीन अदालतों के जजों के सामने बाबा की एंबुलेंस में ही पेशी हुई।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 20 Aug 2018 10:03 PM (IST) Updated:Mon, 20 Aug 2018 10:03 PM (IST)
एंबुलेंस में हुई गैंगस्टर दिलप्रीत की पेशी
एंबुलेंस में हुई गैंगस्टर दिलप्रीत की पेशी

जागरण संवाददाता, रूपनगर

सोमवार को गैंगस्टर दिलप्रीत ¨सह बाबा को एंबुलेंस में ही जिला कोर्ट में इरादा कत्ल तथा एनडीपीएस केसों की सुनवाई के लिए लाया गया। तीन अदालतों के जजों के सामने बाबा की एंबुलेंस में ही पेशी हुई। बाबा पर जिला अदालतों में कुल चार केस विचाराधीन हैं, जिनमें दो इरादा ए कत्ल तथा दो एनडीपीएस एक्ट के थाना नूरपुरबेदी में दर्ज हैं। अदालतों ने चारों मामलों में अलग अलग तारीखें दी हैं तथा अब सुनवाई वीडियो कांफ्रें¨सग के जरिये ही होगी। बता दें कि नौ जुलाई 2018 को गैंगस्टर दिलप्रीत ¨सह बाबा को पंजाब की क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में गिरफ्तार किया था। इस दौरान हुई मुठभेड़ में दिलप्रीत बाबा की जांघ में गोली लगी थी तथा उसकी जांच की हड्डी भी फ्रेक्चर हो गई थी। अभी भी दिलप्रीत रूपनगर सिविल अस्पताल में स्पेशल कैदी सेल में रखा गया है। रूपनगर पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर मोहाली से रूपनगर लेकर आई हुई है। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज नीलम अरोड़ा की अदालत ने दिलप्रीत ¨सह बाबा के खिलाफ इरादा कत्ल के मामले की सुनवाई की तारीख वीडियो काफ्रें¨सग के जरिये 5 सितंबर निश्चित की है। बाबा के खिलाफ साल 2013 में एफआइआर नंबर 113 दर्ज हुई थी। जिसके मुताबिक दिलप्रीत ¨सह बाबा ने फा‌र्च्यूनर गाड़ी में सवार अज¨वदर ¨सह बेईहारा तथा उसके साथी गुरमीत ¨सह पर गोलियां चलाई थी। गोलियों से गाड़ी से शीशे टूट गए थे तथा एक गोली गुरमीत ¨सह बाजू में लगी थी। इस मामले में 12 जनवरी 2017 को अदालत ने दिलप्रीत ¨सह बाबा को भगोड़ा करार दे दिया था। दो मामलों में 23 अगस्त को होगी सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज राकेश गुप्ता ने इरादा ए कत्ल तथा एनडीपीएस एक्ट के मामलों की तारीख 23 अगस्त निश्चित की है। दिलप्रीत ¨सह बाबा के खिलाफ 2015 में एफआइआर नंबर 16 थाना नूरपुरबेदी में आइपीसी की धारा 307, 34 तथा आमर्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 के तहरत दर्ज हुई थी। जबकि थाना नूरपुरबेदी में ही 2015 में एफआइआर नंबर-22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुई थी। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज मनीषा जैन की अदालत में बाबा के खिलाफ चल रहे एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई 4 सितंबर को होगी। बता दें कि 2015 में एफआइआर नंबर 27 नूरपुरबेदी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुई थी।

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