चौरसिया पान भंडार पर सेहत विभाग का छापा, तंबाकू पदार्थों के लिए सैंपल

सेहत विभाग ने शुक्रवार को तंबाकू कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को जुर्माना किया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Jan 2019 08:28 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jan 2019 11:44 PM (IST)
चौरसिया पान भंडार पर सेहत विभाग का छापा, तंबाकू पदार्थों के लिए सैंपल
चौरसिया पान भंडार पर सेहत विभाग का छापा, तंबाकू पदार्थों के लिए सैंपल

जागरण संवाददाता, पटियाला

सेहत विभाग ने शुक्रवार को तंबाकू कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को जुर्माना किया है। इसके साथ ही शहर के मशहूर चौरसिया पान भंडार की दो दुकानों पर तंबाकू पदार्थों के सैंपल भरे हैं। साथ ही टीम ने डीएवी स्कूल के आसपास तंबाकू पदार्थ बेच रहे दुकानें बंद करवा दी हैं ।

सिविल सर्जन डॉ. मनजीत ¨सह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि लीला भवन चौक में चौरसिया पान भंडार की दुकान के अंदर खुलेआम सिगरेट नोशी की जा रही है एवं खुली सिगरेटों की बिक्री की जा रही है। साथ ही दुकान का मालिक तंबाकू पदार्थाें की बिक्री भी करता है । ऐसे में आज सेहत विभाग की टीम ने उक्त दुकान पर सुबह के समय छापा मारा । इस दौरान गई टीम में जिला सेहत अफसर डॉ. कृष्ण ¨सह, सहायक सेहत अफसर कम तंबाकू नोडल अफसर डा. मलकीत ¨सह, फूड सेफ्टी अफसर पुनीत शर्मा, मांस मीडिया आफिसर कृष्ण कुमार, सेनेटरी इंस्पेक्टर अनिल कुमार शामिल थे, ने दुकान की चै¨कग की तो वहां पर देखा गया कि दुकान का मालिक राजन कुमार दुकान में खुली तरह सिगरेटें बेच रहा था जो काफी संख्या में थीं । टीम को सिगरट दे बंडल व लाईटर भी पड़े मिले । दुकान में सिगरेटनोशी होने साथ साथ तंबाकू पदार्थो की बिक्री की जा रही थी । जिसका नोटिस लेते हुए टीम ने दुकान मालिक 3 चालान करके 600 रुपये जुर्माना किया । इसके साथ ही टीम ने खुलीं सिगरेटों को नष्ट कर दिया । टीम ने कूल लिप फिल्टर तंबाकू पदार्थ का सैंपल भी भरा । उसके बाद टीम ने 22 नंबर रेलवे फाटक के पास स्थित चौरसिया पान भंडार की दूसरी दुकान पर छापामारी की । वहां पर रजनी गंधा फ्लेवर पान मसाला और तुलसी रॉयल जाफरानी जर्दा के सैंपल भरे । निकोटिन की जांच के लिए भरे गए। जिला सेहत अफसर डा. कृष्ण ¨सह ने बताया कि भरे गए सैंपल को लैबटरी में जांच के लिए चंडीगढ़ में भेजा जायेगा । उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर दुकान मालिक के विरुद्ध कानून के मुताबिक बनती कार्यवाही की जायेगी । डीएवी स्कूल के नजदीक दुकानें हटाईं

नोडल अफसर डा. मलकीत ¨सह ने बताया कि उनकी टीम ने आज कुल 13 व्यक्तियों का तंबाकू एक्ट का उल्लंघन करने पर 2400 रुपये के जुर्माने किये हैं । उन्होंने कहा कि मिली शिकायत के बाद उनकी टीम की तरफ से डीएवी स्कूल के 100 मीटर के घेरे में स्थित तंबाकू पदार्थाें की बिक्री कर रहे खोखे को बंद करवा दिया है । साथ ही स्कूल ¨प्रसिपल को नगर निगम व पुलिस के साथ तालमेल करके उक्त खोखा स्कूल के 100 मीटर घेरे से उठवाने संबन्धित लिख दिया है । उन्होंने कहा एक्ट के अंतर्गत स्कूलों के 100 मीटर घेरे में तंबाकू पदार्थाें की बिक्री की मनाही की गई जिसके लिए स्कूल मुखिया की जिमेदारी बनती है कि वे अपने स्कूलों के 100 मीटर के घेरे में तंबाकू पदार्थों की बिक्री न होने दें । जिला शिक्षा अफसर प्राइमरी और सेकंडरी को पहले ही लिखा जा चुका है । सिविल सर्जन डा. मनजीत ¨सह ने कहा कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे दुकानदार, खोखों, ढाबे व अन्य स्थानों के अलावा होटल, रेस्टोरैंट की चै¨कग जारी रहेगी ।

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