शहर के 13 मैरिज पैलेस होंगे सील, नोटिस जारी

नगर निगम मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले मैरिज पैलेसों को सील कर देगा।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 12 Nov 2019 11:37 PM (IST) Updated:Wed, 13 Nov 2019 06:09 AM (IST)
शहर के 13 मैरिज पैलेस होंगे सील, नोटिस जारी
शहर के 13 मैरिज पैलेस होंगे सील, नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, पठानकोट : नगर निगम मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले मैरिज पैलेसों को सील कर देगा। मापदंडों को पूरा न करने वाले शहर के मैरिज पैलेस सील होंगे। इनके मालिकों को नगर निगम ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। अगले सप्ताह कार्रवाई को पूरा करने के बाद निगम की ओर से पैलेसों को किसी भी वक्त सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। निगम की इंजीनियरिग ब्रांच ने इस संबंधी हायर अथारिटी को सूचित कर दिया है।

शहर में इस समय 20 पैलेस चल रहे हैं, जिसमें से 7 पैलेस मालिकों की ओर से अपने पैलेसों को रेगुलर करवाया हुआ है। निगम के रिकॉर्ड अनुसार शहर में पंजाब महल, गुरु करतार, एशिया पैलेस, कृष्णा पैलेस, मिलन फार्म, शंकुतला पैलेस व लक्ष्मी पैलेस रेगुलर पालिसी के तहत रेगुलर हुए हैं। शेष 13 में से 8 पैलेसों प्रतिबंधित एरिया में आते हैं, जिसमें ओटीजी (आर्डिनेंस ट्रांजिट ग्रुप,) के दायरे में पांच और एम्यूनिशयन के दायरे में दो पैलेस आते हैं। डिफेंस की ओर से ओटीजी के एक हजार गज के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लिहाजा पैलेसों का मामले पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एम्यूनिशन के दायरे में आने वाले दो पैलेसों पर भी उसी प्रकार की शर्तें लागू होती हैं, जिस कारण नगर निगम चाहते हुए भी उन पैलेसों को पारित नहीं करवा सकता। वर्तमान में शहर के अंदर पांच ऐसे पैलेस पाए गए हैं, जो रेगुलर पॉलिसी के तहत शर्तें पूरी नहीं करते। लिहाजा, नगर निगम की ओर से मैरिज पैलेस मालिकों को नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। नोटिस भेजने के बाद निगम ने मैरिज पैलेसों को सील करने का काम शुरू किया जाएगा। ये है मामला

दो वर्ष पहले हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर हुई थी। रिट पटीशन दायर करने वाले व्यक्ति ने कहा था कि प्रदेश में लगातार मैरिज पैलेसों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैरिज पैलेस मालिक मानकों को दरकिनार करते हुए पैलेस खोल लेते हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। इनमें से कई मैरिज पैलेस मालिकों ने तो रोड पर ही पैलेस बना रखे हैं जो जाम का कारण बनते हैं। माननीय कोर्ट ऐसे पैलेस मालिकों को अपने पैलेस रेगुलर करवाने के लिए सभी मापदंड पूरे करने के निर्देश जारी करे। अगर मालिक मापदंड पूरे नहीं करते हैं तो इन्हें सील करवाया जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कोर्ट के आदेशानुसार प्रदेश की समूह नगर निगमों व कौंसिलों की ओर से इस पर कार्रवाई करते हुए कई पैलेसों को सील किया गया था। लेकिन, बाद में कई मैरिज पैलेस मालिकों की और से एफिडेविट देकर कहा था कि वह जल्द से जल्द अपने कागजात पूरे करवा देंगे। यह सुबूत करवाने थे जमा

निगम की बिल्डिग ब्रांच टीम ने बताया कि पैलेस को रेगुलर करवाने के लिए आठ तरह के दस्तावेज देने पड़ते हैं। अगर इनमें से एक भी सुबूत रह जाए तो पैलेस को रेगुलर नहीं माना जा सकता। पैलेस को रेगुलर करवाने के लिए मालिक को सबसे पहले जमीन की मालिकी की कापी देनी होती है। उसी के आधार पर बाकी कार्रवाई होती है। इसके अलावा पैलेस के लिए 1200 वर्ग फीट जगह, पैलेस के लिए 40 फीट की रोड, नक्शा पास की कापी, फायर ब्रिगेड से पैलेस में सभी इंस्टूमेंट होने की एनओसी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से एनओसी तथा वन विभाग से एनओसी लिए फाइल को मान्य नहीं माना जाएगा। कोट्स

रेगुलर पॉलिसी के तहत जो मैरिज पैलेस रेगुलर नहीं हुए हैं। उन्हें नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। नोटिस भेजने का बाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए निगम मैरिज पैलेसों को सील करने का काम शुरू करेगा। अगले हफ्ते नोटिस की कार्रवाई का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद कभी पुलिस को साथ लेकर सीलिग का काम शुरू कर दिया जाएगा।

सुरजीत सिंह, एक्सईएन कम म्यूनिसिपल टाउन प्लानर इंजीनियर

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