13 दुकानदारों के चालान काटे

हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा के नेतृत्व में सेहत विभाग की टीम ने ढाकी रोड में कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई की।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 Aug 2020 11:23 PM (IST) Updated:Thu, 06 Aug 2020 11:23 PM (IST)
13 दुकानदारों के चालान काटे
13 दुकानदारों के चालान काटे

संवाद सहयोगी, पठानकोट : हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा के नेतृत्व में सेहत विभाग की टीम ने ढाकी रोड में कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान 13 करियाना दुकानदार जो अवैध रूप में तंबाकू बेचते हुए कोटपा एक्ट की उल्लंघना कर रहे थे उनके चालान काटे। इन सभी दुकानदारों से चालान के तौर पर वसूली राशि 13 सौ रुपये के करीब बनती है। कुछ लोगों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हेल्थ इंस्पेक्टर राज अमृत सिंह ने बताया कि हर वर्ष लाखों की कीमती जाने तंबाकूनोशी से चली जाती है। तंबाकूनोशी करने वाले टीवी, कैंसर, सांस के रोग और कोरोना की बीमारी से बहुत जल्द ग्रस्त हो जाते हैं। सेहत विभाग का उद्देश्य लोगों से चालान करके पैसे एकत्रित करना नहीं, बल्कि लोगों को तंबाकू से होने वाले बुरे प्रभावों से बचाना है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोटपा एक्ट 2003 की उल्लंघना करता है तो उसको जुर्माने के रूप में जनतक स्थानों पर 200 रुपये सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की मशहूरी पर हजार से पांच हजार तक जुर्माना हो सकता है। इस मौके कंवलप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, भूपिद्र सिंह आदि मौजूद थे।

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