कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले सात लोगों का काटा चालान

जानकारी देते हुए डा. मुक्ता गौतम ने बताया कि कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर सात दुकानदारों के चालान काट 350 रुपये वसूले गए हैं। उन्होंने बताया कि तंबाकू कंट्रोल एक्ट 2003 के अधीन खाने-पीने के वस्तुएं बेचने वाला कोई भी व्यक्ति तंबाकू नहीं बेच सकता।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Jun 2022 05:07 PM (IST) Updated:Thu, 23 Jun 2022 05:07 PM (IST)
कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले सात लोगों का काटा चालान
कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले सात लोगों का काटा चालान

संवाद सहयोगी, पठानकोट: सिविल सर्जन डा. रुबिदर कौर के दिशा-निर्देशों पर सेहत विभाग की टीम की ओर से गांधी चौक व आसपास के एरिया में कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए व तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया।

जानकारी देते हुए डा. मुक्ता गौतम ने बताया कि कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर सात दुकानदारों के चालान काट 350 रुपये वसूले गए हैं। उन्होंने बताया कि तंबाकू कंट्रोल एक्ट 2003 के अधीन खाने-पीने के वस्तुएं बेचने वाला कोई भी व्यक्ति तंबाकू नहीं बेच सकता। 18 साल के कम आयु के बच्चे ना तो तंबाकू का सेवन कर सकते हैं ओर न ही तंबाकू बेच सकते है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के घेरे में तंबाकू की बिक्री व सेवन पर पाबंदी है अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो अलग-अलग धारा के अतंर्गत 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। तंबाकू का सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बिमारियो का सामना करना पड़ सकता है। इस अवसर पर हेल्थ इंस्पेक्टर राजिदर कुमार, हेल्थ इंस्पेक्टर अनोख लाल, दलजीत सिंह व अन्य मौजूद रहे।

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