अनाउंसमेंट करने वाले पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज, आरोपित फरार
मीटिग में तीन फैसले किए गए पहला फैसला जो बांध परियोजना से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी है वह अगर किसी अपने रिश्तेदार के नाम पर क्वार्टर अलाट करवा कर वहां पर रह रहे हैं तो उनको रहने दिया जाएगा।
संवाद सहयोगी, जुगियाल: रणजीत सागर बांध परियोजना पर बुधवार को सरकारी क्वार्टरों को खाली करवाने की अनाउंसमेंट सुनने के बाद 40 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र तेज सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके विरोध में वीरवार को संयुक्त एक्शन कमेटी की ओर से तरेहटी बैरियर पर सुनील का शव रखकर सात घंटे तक रोड जाम रखा गया था। इस मौके पर एसडीएम धार कलां काला राम कंसल, डीएसपी राजेंद्र मिन्हास और रणजीत सागर बांध परियोजना के आला अफसरों के साथ मीटिग हुई।
मीटिग में तीन फैसले किए गए पहला फैसला जो बांध परियोजना से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी है वह अगर किसी अपने रिश्तेदार के नाम पर क्वार्टर अलाट करवा कर वहां पर रह रहे हैं तो उनको रहने दिया जाएगा। दूसरा अगर किसी भी बांध कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत होती है तो उसकी जितनी देर तक बकाया राशि वारिसों को नहीं मिलती उतनी देर तक वह उस क्वार्टर में रह सकते हैं। तीसरा फैसला बांध प्रशासन की इजाजत के बिना बांध कर्मचारी की ओर से की गई अनाउंसमेंट पर उस पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज करना रखा गया। इस पर एसडीएम कालाराम कंसल की ओर से बांध कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि तीसरी शर्त की जांच कर उस कर्मचारी पर बनती कार्रवाई जरूर की जाएगी। बता दें कि हत्या के मामले में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
इसके बाद बांध प्रशासन और एसडीएम धार कलां की जांच के बाद चार अगस्त देर रात्रि को अनाउंसमेंट करने करने वाले कर्मचारी अमरजीत सिंह पुत्र केयर सिंह निवासी शाहपुरकंडी पर मृतक के भाई सुरजीत सिंह की शिकायत पर धारा 306 के तहत शाहपुरकंडी पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि किसी को मौत के लिए उकसाने के मामले में धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद मृतक के परिवारजन अंतिम संस्कार करने को राजी हो गए तथा मृतक का पुलिस की देखरेख में अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी अनुसार अनाउंसमेंट करने वाले आरोपित मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा है।