विरोध प्रदर्शन और पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगी पाबंदी, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत जिला शहीद भगत सिंह नगर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस/बैठकें आयोजित करना नारे लगाना/भड़काऊ भाषण देना प्रतिबंधित है।

By Sushil Pandey Edited By: Publish:Wed, 15 Nov 2023 11:32 PM (IST) Updated:Wed, 15 Nov 2023 11:32 PM (IST)
विरोध प्रदर्शन और पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगी पाबंदी, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
विरोध प्रदर्शन और पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगी पाबंदी, File Photo

जागरण संवाददाता,नवांशहर ।  जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत जिला शहीद भगत सिंह नगर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस/बैठकें आयोजित करना, नारे लगाना/भड़काऊ भाषण देना प्रतिबंधित है। 

यह प्रतिबंध 11 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में उपजिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर सार्वजनिक सभा, जुलूस या रैलियां आयोजित की जा सकेगी, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य होगा।उन्होंने पुलिस/सेना की वर्दी में सैन्य कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान और शादियों/शोक सभाओं/धार्मिक स्थानों और संस्थानों में भगवान की स्तुति करने पर इस प्रतिबंध से छूट दी है।

chat bot
आपका साथी