पराली को आग लगाने पर पाबंदी

- शाम सात से सुबह 9 बजे तक धान की फसल की कटाई पर रोक संवाद सहयोगी श्री मुक्तसर साहिब डीसी एमके अराविद कुमार ने आदेश जारी कर धान की पराली को आग लगानेपर रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 25 Sep 2019 04:25 PM (IST) Updated:Wed, 25 Sep 2019 04:25 PM (IST)
पराली को आग लगाने पर पाबंदी
पराली को आग लगाने पर पाबंदी

संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब

डीसी एमके अराविद कुमार ने आदेश जारी कर धान की पराली को आग लगाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश दो दिसंबर तक लागू रहेंगे। आदेशों के अनुसार धान की फसल की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। फसल की कटाई के उपरांत पराली को किसानों द्वारा आग लगा दी जाती है। जिस कारण हवा में धुएं से प्रदूषण फैलता है सांस की बीमारियों हो सकती है। पराली को आग लगाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति में भी कमी हो जाती है। इसके साथ आसपास की फसलों या गांवों में घरों में आग लगने का खतरा बना रहता है। जिससे बड़े हादसे हो सकते है। गांव में लड़ाई झगड़ा होने का डर रहता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए जा रहे है। इसके अलावा जिला श्री मुक्तसर साहिब की हद के अंदर रात सात बजे से सुबह नौ बजे तक धान की फसल की कंबाइनों से कटाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंबाइनें हार्वेस्टर पुरानी हो चुकी है तथा धान के दानों की क्वालिटी को बुरी तरह प्रभावित करती है। इनके चलने से मेकेनिकल नुकसान होने का कारण दानों की मात्रा मापदंडों से काफी बढ़ जाती है। ऐसी कंबाइनों को चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 24 नवंबर तक लागू रहेंगे।

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