पेशी पर आए व्यक्ति की हत्या करने वाले दो लोगों को उम्र कैद
जिला व एडीशनल सैशन जज सोनिया किनरा की अदालत ने दो हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों को 14500 14500 रुपये का जुर्माना भी किया है।
संवाद सूत्र, मोगा : जिला व एडीशनल सैशन जज सोनिया किनरा की अदालत ने दो हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों को 14500, 14500 रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मैहना में बलदेव सिंह की शिकायत पर अवतार सिंह उर्फ तैराकी आदि के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले की अदालत में पेशी तीन जून 2015 को थी। बलदेव सिंह जब अदालत में पेशी करके बाहर निकला तो वहां दूसरे पक्ष के धरमिंदर सिंह उर्फ बाजी उसे धमकी देकर चला गया। जब वह स्कूटी पर सवार होकर अकालसर रोड से गांव दोसांझ आ रहा था। लंडेके के निकट मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे धरमिदर सिंह और अवतार सिंह तारी ने उसे रोक लिया। दोनों ने अपनी पिस्तौलों के साथ बलदेव सिंह पर गोलियां बरसाना शुरू कर दीं। मौके पर ही बलदेव सिंह की मौत हो गई।
आरोपित बलदेव सिंह की पिस्तौल भी अपने साथ ले गए। इस मामले में पुलिस ने अवतार सिंह, धरमिन्दर सिंह और कृपाल सिंह के खिलाफ थाना मैहना में हत्या का मामला दर्ज किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व तथ्यों का अवलोकन करने के बाद अवतार सिंह और धरमिंदर सिंह को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि कृपाल सिंह सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।