एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले को दो साल की कैद
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट परशमीत ऋषि ने डाबा रोड के वजिदर नगर के रहने वाले अंकुश कुमार को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। उसने रंजीत सिंह नाम के व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर धोखे से उसके खाते से दस हजार रुपये निकाल लिए थे।
संस, लुधियाना : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट परशमीत ऋषि ने डाबा रोड के वजिदर नगर के रहने वाले अंकुश कुमार को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। उसने रंजीत सिंह नाम के व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर धोखे से उसके खाते से दस हजार रुपये निकाल लिए थे।
रंजीत सिंह की शिकायत पर 13 फरवरी 2019 को थाना फोकल प्वाइंट की पुलिस ने अंकुश के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि दो अक्टूबर 2017 को वह जमालपुर स्थित गोल मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के एटीएम से पैसे निकालने गया था। एटीएम के पास एक युवक खड़ा था। जब उन्होंने अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया तो युवक ने कहा कि वह उनकी मदद कर देगा। इसी बीच उसने धोखे से उनका एटीएम कार्ड बदल दिया और उन्हें पंजाब नेशनल बैंक का एक अन्य एटीएम कार्ड सौंप दिया। इस कारण वह एटीएम से पैस नहीं निकाल पाया। उस समय उन्हें एटीएम कार्ड की ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। इस धोखाधड़ी के बारे में उन्हें उस समय पता चला जब उन्हें मैसेज आया कि उनके खाते से दस हजार रुपये निकले हैं। कुछ देर बाद एक और मैसेज आया कि खाते से 40 हजार रुपये निकाले गए हैं। उस दिन छुट्टी थी। इसी तरह उन्हें मैसेज मिला कि टिब्बा रोड स्थित राणा इलेक्ट्रिकल की दुकान से 14,280 रुपये में मोबाइल फोन भी खरीदा गया है। उन्होंने बाद में खाता बंद करवा दिया। युवक ने दोबारा पैसे निकालने का प्रयास किया लेकिन खाता बंद होने के कारण राशि नहीं निकल पाई। इसके बाद इस धोखाधड़ी की पुलिस के पास शिकायत की गई थी। काफी समय तक जांच के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया था।