पतंग के बहाने बच्चे को साथ ले जाकर किया था कुकर्म, कोर्ट ने सुनाई यह सजा Ludhiana News
अदालत ने बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले व्यक्ति को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ 15 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
लुधियाना, जेएनएन। पतंग लेने के बहाने बच्चे को अपने साथ ले जाकर कुकर्म करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने दाेषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरनतारन सिंह बिंद्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर दोषी से जुर्माना राशि वसूल हो जाती है, तो उसमें से 10 हजार रुपए पीड़ित को दिए जाएं।
थाना दाखा पुलिस ने दिसंबर 2017 में बच्चे के पिता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक 24 दिसंबर 2017 को वह अपने किसी निजी काम से गांव नारंगवाल गया हुआ था। जब वे वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर का माहौल काफी संवेदनाजनक था। जब उसने अपनी पत्नी से बात की तो पता उसका बेटा पड़ोस में ही प्रेस ठीक करवाने गया हुआ था। रास्ते में उक्त आरोपित उसे मिल गया। वो उसे पतंग लेने के बहाने अपने साथ ले गया। जहां उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया। इस मामले में दोषी की पहचान तलवंडी खुर्द निवासी ओमप्रकाश के रूप में हुई है।
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