Fire Safety Certificate के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, घर से ही कर सकते हैं Online आवेदन

शिक्षण संस्थान फैक्ट्री या अन्य किसी भी कॉमर्शियल संस्थान को अब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए फायर स्टेशन के चक्कर नहीं काटने होंगे।

By Sat PaulEdited By: Publish:Tue, 02 Apr 2019 12:57 PM (IST) Updated:Tue, 02 Apr 2019 05:16 PM (IST)
Fire Safety Certificate के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, घर से ही कर सकते हैं Online आवेदन
Fire Safety Certificate के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, घर से ही कर सकते हैं Online आवेदन

लुधियाना [राजेश भट्ट]। शिक्षण संस्थान, फैक्ट्री या अन्य किसी भी कॉमर्शियल संस्थान को अब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए फायर स्टेशन के चक्कर नहीं काटने होंगे। वह घर बैठे ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकेंगे। डिवीजनल फायर अफसर की तरफ से सेफ्टी सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। स्थानीय निकाय विभाग ने इसके सिस्टम को ऑनलान कर दिया है। विभाग अब किसी से भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी आवेदनकर्ता को साथ ही अपलोड करना होगा।

स्थानीय निकाय विभाग ने अपनी वेबसाइट पर फायर एनओसी के लिए एक लिंक दिया है। लिंक पर जाकर आवेदनकर्ता एनओसी को क्लिक करेगी। उसके बाद ऑनलाइन फार्म खुल जाएगा। जो लोग पहली बार फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वह सीधे बिल्डिंग के बारे में जानकारी भर लेंगे जबकि पहले एनओसी या सेफ्टी सर्टिफिकेट ले चुके आवेदनकर्ता को पुराने सर्टिफिकेट का नंबर भी अपलोड करना होगा। बिल्डिंग के मालिक और किराएदार दोनों का विवरण भी इस फार्म में अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्री की कॉपी, ऑनरशिप की कॉपी, फायर सेफ्टी ड्राइंग व अन्य दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा बिल्डिंग में लगे अग्निशमन यंत्रों व उनके बिल भी अपलोड किए जाएंगे।

आवेदन करने के 20 दिन में मिलेगा सर्टिफिकेट

राइट टू सर्विस एक्ट के मुताबिक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के 20 दिन तक डिवीजनल फायर अफसर को सर्टिफिकेट जारी करना होता है। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद भी यह अवधि 20 दिन की ही होगी लेकिन अफसरों का दावा है कि ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद इंस्पेक्शन करके सात दिन के भीतर आवेदनकर्ता को सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम होने से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

प्रॉपर्टी टैक्स जमा होगा तो ही मिलेगा सर्टिफिकेट

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए जो दस्तावेज जमा करने हैं, उनमें आवेदनकर्ता को संबंधित बिल्डिंग के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की रसीद भी साथ में लगानी होगी। बिना प्रॉपर्टी टैक्स रसीद अपलोड किए सॉफ्टवेयर आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा। आवेदनकर्ता को अपना एक आइडी फ्रूफ भी अपलोड करना होगा।

महानगर में नहीं लगेगी सर्टिफिकेट की फीस

स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से अलग-अलग शहरों में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए फीस निर्धारित कर ली है। पर लुधियाना शहर में अभी तक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए फीस नहीं लगती है। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने पर भी लुधियाना के लोगों को फीस नहीं देनी होगी। दरअसल नगर निगम हाउस की तरफ से अभी लुधियाना में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए फीस वसूले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।

पंजाब सरकार ने एनओसी या सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। अब आवेदनकर्ता ऑनलाइन अप्लाई करेगा और उसके बाद मौके की इंस्पेक्शन की जाएगी। दस्तावेज सही पाए जाने के बाद ऑनलाइन ही एनओसी व सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

-भूपिंदर सिंह, एडिशनल डिवीजनल फायर अफसर, लुधियाना  

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