कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना होगा जगह का सबूत

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आखिरकार एसोसिएट स्कूलों के लिए कंटीन्युएशन प्रोफार्मा जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Feb 2018 05:36 PM (IST) Updated:Thu, 15 Feb 2018 05:36 PM (IST)
कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना होगा जगह का सबूत
कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना होगा जगह का सबूत

जासं, लुधियाना : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आखिरकार एसोसिएट स्कूलों के लिए कंटीन्युएशन प्रोफार्मा जारी कर दिया है। प्रोफार्मा जारी होने के बाद एसोसिएट स्कूल संचालकों ने चैन की सांस ली। स्कूल संचालकों को 28 फरवरी तक प्रोफार्मा भरकर बोर्ड के क्षेत्रीय बुक डिपो या हेड ऑफिस में जमा करवाना होगा। इस बार बोर्ड ने एक नई शर्त प्रोफार्मा में जोड़ दी है। जिसके मुताबिक जगह का जो सबूत स्कूल संचालक प्रोफार्मा के साथ लगाएंगे उसे उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना होगा।

बोर्ड की तरफ से जारी प्रोफार्मा के अनुसार स्कूल संचालक 21 से 28 फरवरी तक 6000 रुपये फीस के साथ प्रोफार्मा भरकर जमा करवा सकेंगे। जबकि 13 मार्च तक 2 हजार रुपये लेट फीस के साथ जमा करवा सकेंगे। अगर स्कूल संचालक 13 मार्च तक भी फार्म जमा नहीं करवा पाए तो उन्हें 10 हजार रुपये लेट फीस जमा करवानी होगी। बोर्ड के चेयरमैन ने स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह फार्म के साथ लगने वाले सभी दस्तावेजों को जमा करवाएं। ताकि उन्हें बाद में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

अफसरों के बयानों से सकते में थे स्कूल संचालक

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अफसरों की तरफ से जारी किए गए बयानों से एसोसिएट स्कूल संचालक सकते में थे। बोर्ड अफसर अपने बयानों में कह रहे थे कि कंटीन्युएशन प्रोफार्मा सशर्त जारी किया जाएगा। जिसमें यह भी कहा गया था कि एसोसिएशन एक साल के लिए दी जाएगी और उसके बाद स्कूल संचालकों को एफिलिएशन लेनी होगी। जिससे स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया था। लेकिन बोर्ड ने अब जो प्रोफार्मा जारी किया है उसमें इस तरह की किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है।

यह दस्तावेज होंगे फार्म के साथ जमा

- जगह का सबूत

- फीस जमा करवाने की रसीद

- बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट

- फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

- टीचर्स की सूची व नए नियुक्त किए गए टीचर्स के दस्तावेज

- क्लास वाइज विद्यार्थियों की गिनती

- विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस क्लास वाइज

- आरटीई एक्ट के तहत मिली मान्यता का प्रमाण पत्र

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