Lok Sabha Election 2024: चुनाव संबंधी गतिविधियों से बच्चों को दूर रखने के निर्देश, जीरो टॉलरेंस नीति पर होगा काम

Punjab Lok Sabha Election 2024 पंजाब में लुधियाना की चुनाव अधिकारी साक्षी साहनी ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए हैं। उन्‍होंने कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं में बच्‍चों को दूर रखें। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी साहनी ने बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देने को भी कहा।

By Himani Sharma Edited By: Himani Sharma Publish:Mon, 15 Apr 2024 06:43 PM (IST) Updated:Mon, 15 Apr 2024 06:43 PM (IST)
Lok Sabha Election 2024: चुनाव संबंधी गतिविधियों से बच्चों को दूर रखने के निर्देश, जीरो टॉलरेंस नीति पर होगा काम
चुनाव प्रचार में बच्चों को रखें दूर

जागरण संवाददाता, लुधियाना। Lok Sabha Election 2024: जिला चुनाव अधिकारी साक्षी साहनी ने सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव-2024 से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा की। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी साहनी ने चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि में बच्चों के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।

नियमों के अनुसार करें चुनाव: सहानी

साहनी ने चेतावनी देते कहा कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए, जिसमें बच्चे को वाहन या रैली में ले जाना, नारे लगाना, पोस्टर या पंपलेट बांटना या कोई अन्य चुनाव संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।

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इन आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। यहां बता दे कि बीते दिनों रायकोट में शिरोमणि अकाली दल की चुनावी रैली के दौरान सुखबीर बादल पहुंचे थे, यहां पर बच्चा भी रैली में शामिल था। इसकी शिकायत चुनाव आयोग के पास की गई थी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को दिए ये आदेश

जिला निर्वाचन अधिकारी साहनी ने बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देने को भी कहा। उन्होंने मतदान से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की समय सारणी को लेकर चर्चा करते बताया कि कर्मचारियों की पहली रैंडमाइजेशन 25 अप्रैल को होगी।

इसमें मतदान कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के बारे में फॉर्म 12-ए पर जानकारी दी जाएगी। ईवीएम की पहली रैंडमाइजेशन 2 मई को होगी। पांच मई को सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा मतदान कर्मियों का पहला प्रशिक्षण देंगे।

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जिला निर्वाचन अधिकारी साहनी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि चुनाव के लिए गजट अधिसूचना 7 मई को जारी की जाएगी, नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई होगी और नामांकन की जांच 15 मई को होगी। उम्मीदवार 17 मई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। 1 जून को वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को वोटों की गिनती होगी। बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त (जे) मेजर अमित सरीन के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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