One Time Settlement policy: 30 नवंबर तक बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करवाया तो मिलेगी 10 फीसद छूट
One Time Settlement policy पालिसी के मुताबिक 30 मार्च 2020 से पहले के प्रापर्टी टैक्स पर ब्याज व जुर्माना लगने के बाद जो कुल बकाया राशि बनेगी उसे अगर 30 नवंबर तक जमा करवाया जाता है तो उस पर 10 फीसद की रिबेट मिलेगी।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। One Time Settlement policy: पानी सीवरेज के अवैध कनेक्शनों को रेगुलर करवाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पालिसी जारी करने के बाद स्थानीय निकाय विभाग ने प्रापर्टी टैक्स के बाकयादारों के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट पालिसी जारी कर दी। पालिसी के मुताबिक 30 नवंबर तक टैक्स जमा करवाने वालों को कुल बकाया राशि पर दस फीसद की छूट मिलेगी। उसके बाद एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं दिसंबर के बाद जमा करवानों पर जुर्माना व ब्याज भी लगेगा।
पालिसी के मुताबिक 30 मार्च 2020 से पहले के प्रापर्टी टैक्स पर ब्याज व जुर्माना लगने के बाद जो कुल बकाया राशि बनेगी उसे अगर 30 नवंबर तक जमा करवाया जाता है तो उस पर 10 फीसद की रिबेट मिलेगी। अगर इसी राशि को एक दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करवाया जाएगा तो उस पर छूट नहीं मिलेगी उसे पूरी बकाया राशि जमा करवानी होगी। एक जनवरी से 31 जनवरी तक जमा करवाने पर उसे बकाया राशि पर पांच फीसद जुर्माना व 12 फीसद ब्याज देना होगा। एक फरवरी से 31 मार्च 2022 तक बकाया राशि का दस फीसद जुर्माना व 12 फीसद ब्याज देना होगा। 31 मार्च को पालिसी खत्म हो जाएगी और उसके बाद पहले की तरह 20 फीसद जुर्माना व 18 फीसद ब्याज देना होगा।
एक जनवरी के बाद टैक्स जमा करवाने पर पांच फीसद जुर्माना
वहीं 2020-21 के प्रापर्टी टैक्स 30 नवंबर तक जमा करवाने पर 10 फीसद की छूट मिलेगी। जबकि इसके बाद 31 दिसंबर तक कोई छूट नहीं मिलेगी। एक जनवरी के बाद टैक्स जमा करवाने पर पांच फीसद जुर्माना व 12 फीसद ब्याज लेगेगा। एक फरवरी से 31 मार्च तक प्रापर्टी टैक्स का 10 फीसद जुर्माना व 12 फीसद ब्याज लगेगा। 31 मार्च के बाद जमा करवाने पर पुरानी दरों के हिसाब से 20 फीसद जुर्माना व 18 फीसद ब्याज लगेगा।
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