शादी समारोह में हथियार लेकर आने पर पाबंदी
कपूरथला-विवाह शादियों व अन्यकपूरथला-विवाह शादियों व अन्य समागमों में फायर आर्म चलाने पर पाबंदी समागमों में फायर आर्म चलाने पर पाबंदी
संवाद सहयोगी, कपूरथला : डीसी मोहम्मद तैयब ने फौजदारी जाबता संघता 1973 के तहत धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की हद में शादियां व अन्य समारोहों में फायर करने व हथियार लेकर आने पर पाबंदी लगा दी है। जारी आदेश में डीसी ने कहा है कि जिले के अंदर सभी मैरिज पैलेस में फायर आर्म की घटना सामने आ रही है जिससे कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा बना रहता है। कानून व्यवस्था बरकरार रखने व मानव जीवन की सुरक्षा के लिए जिले अंदर इन पर पूर्ण रुप से पाबंदी लगाने की जरुरत है।