एयरफोर्स ऑफिसर ने किया था जालंधर की युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने दायर कर दी कैंसिलेशन रिपोर्ट

दुष्कर्म के एक मामले में पीडि़ता ने जिला अदालत में पुलिस द्वारा पेश की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट का विरोध किया है।

By Sat PaulEdited By: Publish:Thu, 10 Jan 2019 03:08 PM (IST) Updated:Thu, 10 Jan 2019 03:08 PM (IST)
एयरफोर्स ऑफिसर ने किया था जालंधर की युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने दायर कर दी कैंसिलेशन रिपोर्ट
एयरफोर्स ऑफिसर ने किया था जालंधर की युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने दायर कर दी कैंसिलेशन रिपोर्ट

 जागरण संवाददाता, जालंधर/चंडीगढ़ : दुष्कर्म के एक मामले में पीडि़ता ने जिला अदालत में पुलिस द्वारा पेश की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट का विरोध किया है। पीडि़ता ने याचिका दायर कर कहा कि पुलिस ने एक तो पहले ही मामले की सही ढंग से जांच नहीं की और ऊपर से अदालत में कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश कर दी। दायर याचिका में बताया कि पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश करने से पहले उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया और न ही इसके बारे में कोई जानकारी दी गई। इसके साथ ही पीडि़ता ने याचिका दायर कर अदालत द्वारा पुलिस को मामले की आगे जांच करने के लिए निर्देश देने के लिए अपील की है।

पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि 33 वर्षीय एयरफोर्स ऑफिसर ने उसके साथ वर्ष 2016 में दुष्कर्म किया था। जालंधर निवासी पीडि़ता ने वर्ष, 2016 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह वर्ष 2013 में बस में सफर कर दिल्ली से लुधियाना आ रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात उसकी बस में सफर कर रहे हिमाचल के हमीरपुर निवासी अजय कुमार वशिष्ट से हुई। अजय कुमार ने उसे बताया कि वह एयरफोर्स में नौकरी करता है और इस वक्त चेन्नई से आ रहा है। इस दौरान अजय ने पीडि़ता के साथ जा रहे एक छोटे बच्चे के साथ दोस्ती कर उससे पीडि़ता का मोबाइल नंबर ले लिया। फरवरी 2014 को अजय वशिष्ट ने उसे मैसेज करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उनकी करीब छह महीने तक बात होती रही और वह दोनों आपस में दोस्त बन गए। अजय कुमार पीडि़ता को फोन पर उससे शादी करने की बात कहता रहता था।

26 जुलाई, 2014 को अजय ने पीडि़ता को सेक्टर-43 स्थित बस स्टैड़ पर बुलाया। उसके वहां पहुंचने के बाद अजय उसे वही एक गेस्ट हाउस में ले गया। जहां अजय कुमार ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। वहां एक रात रहने के बाद वह 27 जुलाई को अपने घर वापस चली गई। उसके बाद करीब 8 महीने तक अजय उसके साथ मोबाइल पर बातचीत करता रहा, लेकिन उसके बाद अजय ने उसे बताया कि उसका रिश्ता घर वालों ने कहीं ओर तय कर दिया है।

अलग-अलग जाति होने की वजह से अजय ने कहा कि वह उसके साथ शादी नहीं कर सकता, उसके बाद अजय ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद अपने परिवार वालों के साथ वह अजय से मिलने के लिए उसके गांव भी गई लेकिन उसको वहां जाकर पता चला कि अजय ने किसी और से शादी कर ली है। जिसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी थी। उसकी शिकायत पर सेक्टर-36 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा-376 व 420 के तहत मामला दर्ज किया था।

जांच के बाद पुलिस ने अगस्त 2016 में मामलें में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी। दायर रिपोर्ट में कहा गया था कि पीडि़ता ने पहले मेडिकल करवाने से इंकार कर दिया था। लेकिन बाद में मेडिकल करवाया गया था। जिस जगह पीडि़ता रेप होने की बात कही थी वहां पर कोई कमरा या केबिन नहीं बना हुआ था। पुलिस को वहां से कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला था। जिस कारण अजय को गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ चालान दायर किया जाए। 

 जिला अदालत में याचिका दायर 

पीडि़ता के वकील ने बताया कि पीडि़ता ने पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट के खिलाफ जिला अदालत में याचिका दायर की है। मामलेकी जांच कर रही पुलिस ने कभी भी पीडि़ता को जांच में शामिल नहीं किया, ना ही मामले से संबंधित किसी अन्य को पुलिस द्वारा बुलाया गया। इसके साथ ही अजय कुमार पीडि़ता को एक वीडियो के जरिये धमका रहा था जोकि उसने घटना की रात बना ली थी। पीडि़ता द्वारा इसकी जानकारी सेक्टर-३६ थाना प्रभारी को दी गई थी। लेकिन पुलिस द्वारा मामलें में कोई कार्रवाही सही तरीके से नहीं की गई। दायर याचिका में पीडि़त ने मामलें की दोबारा जांच करने की अपील की है।

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