Jalandhar Shops New Timing : जालंधर में आज से 13 घंटे खुलेंगी दुकानें, जानें क्या कहते हैं नए नियम
जालंधर में जरूरी व गैर-जरूरी सामान की दुकानें सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी। पहले जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से शाम 5 बजे तक व गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकती थी।
जालंधर, जेएनएन। Jalandhar Shops New Timing : कोरोना के संक्रमित केसों में आई गिरावट के बाद जिला प्रशासन ने जालंधर के व्यापारियों को फिर राहत प्रदान की है। अब जिले के सभी दुकानदार रोजाना 13 घंटे दुकानें खोल सकते हैं।
जरूरी व गैर-जरूरी सामान की दुकानें सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी। पहले जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से शाम 5 बजे तक व गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकती थी। अब सभी तरह की दुकानों को सुबह व शाम को अतिरिक्त समय की छूट दी गई है। मिनी लाकडाउन में यह पहला अवसर है जब जरूरी व गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने का समय एक जैसा निर्धारित किया गया है। हालांकि, वीकेंड लाकडाउन जारी रहेगा और शाम 6 बजे से नाइट कफ्यरू पहले की तरह लागू रहेगा।
जिले के व्यापारियों की तरफ से भी पिछले कुछ समय से दुकानें खोलने के समय में राहत देने की मांग की जा रही थी। उसी को ध्यान में रखकर यह बड़ी राहत दी गई है। आदेश 10 जून तक लागू रहेंगे।
इन्हें मिली आंशिक राहत
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे व कैफे सुबह 9 से रात 9 बजे तक होम डिलिवरी दे सकेंगे। टेक अवे सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही मान्य होगा। लोगों को बैठकर नहीं खिला सकते।
माल्स के लिए ये नियम
केवल करियाना के माल्स ही खोले जा सकते है। जहां पर जनरल आइटमें बेची जाती है, उन्हें फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं है।
इन्हें 24 घंटे की छूट
अस्पताल, मेडिकल सेंटर, नर्सिंग होम, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, सीटी स्कैंन सेंटर, आई सेंटर, आप्टीकल शाप्स, डेंटल क्लीनिक सहित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने वाले संस्थान।
व्यापारी बोले-सराहनीय फैसला, पूरा सहयोग करेंगे
व्यापार मंडल के प्रधान पविंदर बहल ने कहा कि जिला प्रशासन का फैसला सराहनीय है। 13 घंटे काम करने की इजाजत देकर व्यापारियों को राहत दी गई है। व्यापारी सरकार व प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। जग्गू चौक के कारोबारी रामजी बताते है कि समय में बढ़ोतरी की जरूरत थी जिसे प्रशासन ने पूरा किया है।