सावधान! चालान पेंडिंग है तो नहीं होगा आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस का कोई काम

जब भी आप यह काम कराने जाएंगे तो उसका नंबर भरते ही कंप्यूटर पर सामने आ जाएगा कि आपका चालान पेंडिंग है।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Sat, 04 Jan 2020 01:44 PM (IST) Updated:Sun, 05 Jan 2020 08:50 AM (IST)
सावधान! चालान पेंडिंग है तो नहीं होगा आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस का कोई काम
सावधान! चालान पेंडिंग है तो नहीं होगा आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस का कोई काम

जालंधर [मनीष शर्मा]। अगर ट्रैफिक पुलिस या आरटीए दफ्तर में चालान पेंडिंग है तो न ड्राइविंग लाइसेंस का कोई काम होगा और न ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का। जब भी आप यह काम कराने जाएंगे तो उसका नंबर भरते ही कंप्यूटर पर सामने आ जाएगा कि आपका चालान पेंडिंग है। जब तक चालान जमा नहीं किया, तब तक आवेदन ही नहीं कर पाएंगे।

जुर्माना बढ़ने के बाद इसे पूरी सख्ती से लागू कर दिया गया है। इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिये आरटीए दफ्तर के ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी सॉफ्टवेयर और चालान वाले सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ दिया गया है। आरटीए दफ्तर के ट्रैक में ट्रैफिक चालानों का जुर्माना बढ़ने के बाद ऐसे पांच केस पकड़े जा चुके हैं। ये लोग चालान पेंडिंग होने के बावजूद वो आरसी व डीएल का काम कराने पहुंचे थे। इसलिए उन्हें पहले जुर्माना भुगतने की बात कहकर लौटा दिया गया।

यह कदम इसलिए उठाया गया है कि एजेंटों के जरिए सरकारी कर्मचारियों से साठगांठ कर कोई चालान से न बच सके। चूंकि अब ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्माने कई गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में इन जुर्मानों से बचने के लिए चालान भरने की जगह ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी की डुप्लीकेट कॉपी निकलवाई जा सकती थी। इसके लिए लोग पुलिस के पास गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट कराने से भी पीछे नहीं हटते। अब इस तरह के आवेदन के वक्त चालान सामने आ जाएगा। इसके अलावा अगर पुलिस ने आरसी जब्त की है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवाने के अलावा गाड़ी बेचने पर ट्रांसफर से पहले एनओसी लेने के लिए भी पहले चालान भरना जरूरी होगा।

ऐसे होगा काम

अफसर जब भी किसी चालक का अलग-अलग ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान काटते हैं तो बदले में उसका ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी जब्त की जाती है। अभी तक पुलिस चालान पर सिर्फ जब्त दस्तावेज का ही जिक्र करते थे। जैसे चालान काटते वक्त आरसी जब्त की तो नीचे आरसी लिखा जाता और ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो डीएल। अब उसमें पुलिस इनका नंबर भी डालेगी। जब यह चालान आरटीए दफ्तर या पुलिस के पास पहुंचेगा तो अब उसे सॉफ्टवेयर में फीड करते वक्त डीएल या आरसी का नंबर भी डाला जाएगा। चूंकि यह सॉफ्टवेयर व आरटीए का डीएल-आरसी बनाने वाले सॉफ्टवेयर आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए यह नंबर डाले जाने पर चालान सामने नजर आ जाएगा। जब तक सॉफ्टवेयर से चालान भुगतने की अप्रूवल नहीं होगी, तब तक आरटीए का सॉफ्टवेयर डीएल या आरसी अप्लाई नहीं करने देगा।

अगर चालान पेंडिंग है तो आरसी या डीएल के लिए आवेदन करने से पहले उसे भरना जरूरी होगा। ऐसे कुछ केस पिछले दिनों हमारे पास पहुंचे थे, जिनका चालान आवेदन के वक्त सामने आ गया। इसलिए पहले उन्हें चालान जमा करने को कहा गया है। इसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी।

- जसविंदर सिंह, इंचार्ज, आरटीए ड्राइविंग ट्रैक।

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