नेशनल और स्टेट Highway पर अब नहीं चला सकेंगे पटाखे, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई Jalandhar News

जिला मजिस्ट्रेट ने खुले में कूड़ा कचरा या सूखी पत्तियों को जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि जलने से प्रदूषण होता है जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हो सकती है।

By Sat PaulEdited By: Publish:Fri, 18 Oct 2019 12:30 PM (IST) Updated:Fri, 18 Oct 2019 05:19 PM (IST)
नेशनल और स्टेट Highway पर अब नहीं चला सकेंगे पटाखे, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई Jalandhar News
नेशनल और स्टेट Highway पर अब नहीं चला सकेंगे पटाखे, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। नेशनल और राज्य राजमार्गों पर अब लोग पटाखे नहीं जला सकेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने कई आदेश जारी किए हैं। धारा 114 धारा 144, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने सभी पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि सीसीटीवी ऑपरेटिंग सिस्टम में सात दिनों की रिकाॅर्डिंग होनी चाहिए।

जिला मजिस्ट्रेट ने खुले में कूड़ा, कचरा या सूखी पत्तियों को जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि जलने से प्रदूषण होता है जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हो सकती है। दीपावली के मद्देनजर प्रदूषण को लेकर भी पूरी एहतियात बरती जा रही है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों पर पटाखे चलाने और विवाह समारोहों या निजी समारोहों के दौरान विवाह स्थलों या होटलों में गोलियां चलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश जिला में शाांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जारी किए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर मालिक और गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 16 दिसंबर, 2019 तक लागू रहेंगे।

फौज, पुलिस वर्दी व मिलिट्री कलर गाड़ी पर रोक

जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने धारा 144 के तहत जिले में फौज व पुलिस की वर्दी और मिलिट्री कलर के मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति जालंधर देहाती पुलिस के इलाके में पुलिस व सेना को छोड़कर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि फोर्स की वर्दी और मिलिट्री रंग की गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश 10 दिसंबर तक लागू रहेगा। 

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