दातर से हमला कर मजदूर की हत्या करने वाले को उम्रकैद
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने एक मजदूर की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को उम्रकैद और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने एक मजदूर की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को उम्रकैद और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत को दिए बयान में थाना प्रभारी बुल्लोवाल ने बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित 17 अगस्त 2016 दोसड़का गांव में नाका लगाकर शक्की और प्राइवेट गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे कि उसी समय सुचना मिली के गांव रंधावा बरेटा में एक कत्ल हो गया है। पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचने पर कुलविदर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह निवासी रंधावा बरेटा ने पुलिस को गांव की पंचायत के सामने बताया कि उसने कुछ समय पहले ही अपनी हवेली में काम करने के लिए एक मजदूर को काम पर रखा था। 16 अगस्त रात को वह मजदूर को उसके कमरे में छोड़ कर चला गया था। सुबह पांच बजे जब वह अपनी पत्नी के साथ सुबह दूध की चोआई करने आए तो पत्नी द्वारा बार बार गेट खड़काने पर भी गेट नहीं खुला। गेट से अंदर की तरफ देखा तो हवेली में पशु खुले घूम रहे थे मगर मजदूर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गर्दन पर मिले थे हथियार के निशान
अंदर जाकर देखा तो चारपाई पर मजदूर विजय कुमार उर्फ छोटू का शव पड़ा था जिसके शरीर और गर्दन पर तेजधार हथियारों के निशान थे। पुलिस ने कुलविदर सिंह के बयान पर मामला दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी तो उक्त स्थान पर आए एक युवक विजय कुमार पुत्र चरनदास निवासी गांव सांधरा ने पुलिस को बताया कि वह प्रतिदिन अपनी आटे की चक्की चलाने रात को तीन बजे जाता है। बीती रात भी वह अपनी चक्की पर जा रहा था कि उसने हवेली से चीखने की आवाज सुनी। गेट के छेद से अंदर की तरफ देखा तो कमरे की लाईट जग रही थी और सतेंदर ओरान उर्फ राजू पुत्र बलेशवर औरान निवाली रतनपुरा थाना पीको जिला प्लामु(झारखंड)हाल निवासी गांव रंधावा बरेटा मृतक पर दातर से हमला कर रहा था। पुलिस ने उक्त बयान के आधार पर अगले ही दिन दोषी को हिरासत में लेकर कारवाई शुरू कर दी थी। सोमवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।