स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य पदार्थों को 14 सैंपल भरे

लोगों को साफ सुथरा मिलावट रहित खाद पदार्थों उपलब्ध करवाने और मिलावटखोरों खिलाफ कार्रवाई आरंभ हो गई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 18 Jan 2022 06:02 PM (IST) Updated:Tue, 18 Jan 2022 06:02 PM (IST)
स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य पदार्थों को 14 सैंपल भरे
स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य पदार्थों को 14 सैंपल भरे

जागरण टीम, होशियारपुर

मिशन तंदरुस्त पंजाब और फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत पंजाब के लोगों को साफ -सुथरा मिलावट रहित खाद पदार्थों उपलब्ध करवाने और मिलावटखोरों खिलाफ कार्रवाई आरंभ हो गई है। सिविल सर्जन डा. परमिदर कौर के दिशा निर्देशानुसार जिला स्वास्थ्य अफसर डा. लखवीर सिंह के नेतृत्व में फूड सेफ्टी अफसर रमन विर्दी, राम लुभाया, नरेश कुमार, परमजीत सिंह और फूड टीम की तरफ से वेरका मिल्क प्लांट अज्जोवाल और शिमला पहाड़ी में न्यू डीलेक्स बेकरी, पंडित कुल्फी वाले और डीलेक्स अमृतसरी कुल्चा की दुकानों पर दस्तक देकर दूध, दुग्ध पदार्थों से बनने वाली वस्तुएं और चाप के अलग अलग 14 सैंपल जिन में स्टैंडर्ड मिल्क, खीर, पनीर, पीओ मिल्क, चीज कोरन रोल, मिक्सवेज पीजा, मिल्क बादाम, कुल़्फी, बर्फी, तैयार चने, चाप, मलाई चाप, ग्रेवी चाप और चटनी के सेंपल भरे गए।

जिला स्वास्थ्य अफसर डा. लखवीर सिंह ने बताया कि टीम की तरफ से सेंपल एकत्रित करके आगे वाली जांच के लिए स्टेट टेस्टिग लैब खरड़ को भेज दी गई हैं और रिपोर्ट प्राप्त होने पर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत बनती कार्यवाही की जाएगी। इस मौके टीम की तरफ से वेरका मिल्क प्लांट की लैब और माईक्रो लैब में साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। चैकिग दौरान दुकानदारों के एफएसएसआइ के अंतर्गत बनाऐ गए लाइसेंस देखे जाते हैं और जिन दुकानदारों के कैटागिरी अनुसार नहीं होते उन को सख्त हिदायतों के साथ बनती फीस अनुसार लाइसेंस बनाने के लिए कहा जाता है।

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