किसानों को गेहूं की कटाई के लिए मजदूरों सहित खेतों में जाने की छूट
किसानों को गेहूं की कटाई व अलग-अलग कार्यों के लिए अपने खेत मजदूरों सहित खेतों में जाने पर छूट दी गई है।
जेएनएन, होशियारपुर : किसानों को गेहूं की कटाई व अलग-अलग कार्यों के लिए अपने खेत मजदूरों सहित खेतों में जाने पर छूट दी गई है। खेतों में जाने का समय सुबह छह बजे से सुबह नौ बजे तक का होगा। जबकि खेतों से वापस आने का समय सायं सात बजे से रात्रि नौ बजे तक होगा। यह जानकारी डीसी अपनीत रियात ने दी। किसानों को खेती कार्यों जैसे फसलों की कटाई, ढुलाई को समय-समय निपटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली खेती मशीनरी को कर्फ्यू आदेशों में अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविग लाइसेंस) दिखाने पर छूट दी गई है। कंबाइने चलाने का समय सुबह 10 बजे से सायं नौ बजे तक का होगा। कंबाइन मालिकों को पंजाब के अंदर व पंजाब से बाहर आने-जाने की राहत दी जाती है व इस दौरान चार से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। यदि कोई कंबाइन मालिक या उसकी लेबर दूसरे राज्य से आती है, तो वह नजदीकी सीनियर मेडिकल अधिकारी को जानकारी देना यकीनी बनाएगा। खेती मशीनरी की रिपेयर व स्पेयर पार्ट्स (सिर्फ होम डिलीवरी) से संबंधित दुकानों को भी रोजाना सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट दी जाती है। इसके अलावा अन्य खेती कार्यों संबंधी यदि कोई कर्फ्यू पास जारी करने की जरूरत पड़ती है, तो यह अधिकार मुख्य कृषि अधिकारी के पास होगा। उन्होंने यह भी हिदायत की कि समाजिक दूरी बरकरार रखी जाए व नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।