पति की हत्यारोपी महिला समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास

संवाद सहयोगी, होशियारपुर अदालत ने प्रेम संबंध में बाधा बने पति की प्रेमी व उसके साथियों के साथ मि

By Edited By: Publish:Wed, 25 May 2016 01:01 AM (IST) Updated:Wed, 25 May 2016 01:01 AM (IST)
पति की हत्यारोपी महिला समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास

संवाद सहयोगी, होशियारपुर

अदालत ने प्रेम संबंध में बाधा बने पति की प्रेमी व उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या करने के आरोप में महिला समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने के भी आदेश दिए गए हैं।

थाना सदर पुलिस ने 2 अप्रैल 2013 को सु¨रदर ¨सह निवासी कोकिला विहार की हत्या के आरोप में नसीब चंद, शशि कुमार, रोहित कुमार सभी निवासी कोकिला विहार होशियारपुर व मृतक सु¨रदर की पत्नी प्रवीन कुमार निवासी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। प्रवीन कुमारी के नसीब चंद के साथ प्रेम संबंध थे। पति सु¨रदर को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी नसीब चंद व उसके साथियों के साथ मिलकर तेजधार हथियारों से हत्या कर दी। शव को साथ निकलती कंडी नहर में फेंक दिया। सुबह सु¨रदर का शव बरामद होने पर साफ पता चल रहा था कि हत्या करके शव फेंका गया है। सु¨रदर की बहन राकेश कुमारी ने पुलिस को बताया कि उसके भाई सु¨रदर की उसकी भाभी प्रवीन कुमारी ने ही हत्या करवाई है। पुलिस ने प्रवीन कुमारी के साथ सख्ती से पेश आई तो वह ज्यादा देर अपने गुनाहों को छिपा न सकी और अपना जुर्म कबूल कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई।

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