ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों को बताए यातायात नियम

दोरांगला रोड बाईपास चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों व राहगीरों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 12 Sep 2019 10:55 PM (IST) Updated:Thu, 12 Sep 2019 10:55 PM (IST)
ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों को बताए यातायात नियम
ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों को बताए यातायात नियम

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : ट्रैफिक एजुकेशन सेल की ओर से दोरांगला रोड बाईपास चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों व राहगीरों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इंस्पेक्टर गुलजार सिंह एवं एएसआइ संजीव कुमार ने ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को ड्राइविग लाइसेंस की अहमियता के बारे में जानकारी देते हुए बताया, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बिना ड्राइविग लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति को कोई भी वाहन चलाने का अधिकार नहीं है। हमें बच्चों को भी बिना ड्राइविग लाइसेंस के कोई भी वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे यदि कोई हादसा होता है तो बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। इसके साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों मे ओवरलोडिग नहीं करनी चाहिए और साउंड सिस्टम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह चालक के ध्यान को भंग करता है। इस मौके पर करणवीर सिंह, जगत प्रीत सिंह, काबल सिंह, अमनदीप सिंह, राजेंद्र कुमार, प्रवेश कुमार आदि उपस्थित थे।

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