शादी का झांसा देकर अध्यापिका से किया दुष्कर्म, सात साल की कैद

शादी का झांसा देकर अध्यापिका से दुष्कर्म करने के आरोपित को अतिरिक्त जिला व सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने सात साल की कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 04 Oct 2019 07:00 PM (IST) Updated:Sat, 05 Oct 2019 08:17 AM (IST)
शादी का झांसा देकर अध्यापिका से किया दुष्कर्म, सात साल की कैद
शादी का झांसा देकर अध्यापिका से किया दुष्कर्म, सात साल की कैद

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर : शादी का झांसा देकर अध्यापिका से दुष्कर्म करने के आरोपित को अतिरिक्त जिला व सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने सात साल की कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपित संदीप सिंह पुत्र लखबीर सिंह निवासी गांव धीर के खिलाफ पुलिस थाना घणीए-के-बांगर में 12 मई 2017 को केस दर्ज हुआ था।

पुलिस को दिए बयानों में पीड़ित लड़की ने बताया कि वह अलीवाल के एक निजी स्कूल में पढ़ाने जाती थी। उसी गांव में आरोपित संदीप सिंह कार रिपेयर की दुकान चलाता था। उसने उसे शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और तीन बार अपनी भाभी से मिलाया। उसकी भाभी ने भी शादी करवाने की बात कही। इस दौरान आरोपित ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। बाद में जब उसे शादी करने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगा। इस मामले में पीड़ित लड़की ने थाना किला लाल सिंह में शिकायत दी थी। अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर संदीप सिंह को आरोपित करार देते हुए सात सैल की कैद के अलावा 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। एक बार माफी मांगने के बाद फिर देने लगा था धमकियां

हली बार पुलिस को शिकायत देने के बाद संदीप सिंह ने माफीनामा लिखा था और शादी करने की बात मान गया था। उस दौरान दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। मगर इसके बाद भी संदीप उसे ब्लैकमेल करता रहा और धमकियां देकर दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद फिर शादी करने के मुकर गया। इसके बाद दोबारा शिकायत पर केस हुआ और अब उसे सजा मिली है।

chat bot
आपका साथी