ट्रैवल एजेंट व आईलैट्स जल्द करवाएं रजिस्ट्रेशन

संवाद सूत्र,फिरोजपुर: डिप्टी कमिशनर रामवीर ने जिले में ट्रैवल एजेंट व को¨चग इंस्टीट्यूट ऑफ आईलैट्स,

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Jun 2017 05:26 PM (IST) Updated:Thu, 22 Jun 2017 05:26 PM (IST)
ट्रैवल एजेंट व आईलैट्स जल्द करवाएं रजिस्ट्रेशन
ट्रैवल एजेंट व आईलैट्स जल्द करवाएं रजिस्ट्रेशन

संवाद सूत्र,फिरोजपुर: डिप्टी कमिशनर रामवीर ने जिले में ट्रैवल एजेंट व को¨चग इंस्टीट्यूट ऑफ आईलैट्स,टिकट एजेंट का काम करने वालों को हिदायत जारी की है, कि जिन संस्थानों के संचालकों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वह जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला उपायुक्त ने बताया कि रजिस्ट्रेशन विदेश जाने के पर नाम पर धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है। जिले में यदि कोई भी संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह केवल मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंट्स, आइलैटस इंस्टीट्यूट आदि से सेवाएं लें, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। रामवीर ने बताया कि सचिव पंजाब सरकार, गृह मंत्रालय और न्याय विभाग के अनुसार जिले के उप मंडल दफ्तरों में पंजाब मानवीय तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 , 2013 और संशोधन एक्ट रूल 2014 जोकि अब पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल एक्ट 2012 है, के अंतर्गत ट्रैवल एजेंट, को¨चग इंस्टिट्यूटस का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

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