जरूरतमंदों को कानूनी सहायता नि:शुल्क बारे करवाया अवगत

जिला कानूनी सेवा अथारिटी की ओर से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हस्ता कलां में कानूनी साक्षरता सेमिनार लगाया गया, जिसमें बच्चों को वातावरण बचाने, वृक्ष लगाने बारे भी जागरूक किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 17 Jan 2019 06:54 PM (IST) Updated:Thu, 17 Jan 2019 06:54 PM (IST)
जरूरतमंदों को कानूनी सहायता नि:शुल्क बारे करवाया अवगत
जरूरतमंदों को कानूनी सहायता नि:शुल्क बारे करवाया अवगत

संवाद सहयोगी, फाजिल्का :

जिला कानूनी सेवा अथारिटी की ओर से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हस्त कलां में कानूनी साक्षरता सेमिनार लगाया गया, जिसमें बच्चों को वातावरण बचाने, वृक्ष लगाने बारे भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही वृक्ष लगाने से प्रदूषण, सूखे आदि से बचा जा सकता है, बारे जानकारी दी गई।

अथारिटी के सचिव डा. मनदीप मित्तल ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा अपराध पीड़ित मुआवजा स्कीम 2011 के अंतर्गत पीड़ित मुआवजा कमेटी फाजिल्का के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को मुआवजा दिलाया जाता है और नालसा द्वारा चलाईं स्कीमें, जिस तरह कि तेजाब पीड़ित मुआवजा स्कीम, सीनियर सीटिजन स्कीम, मंद बुद्धि और दिमागी कमजोर बच्चों को कानूनी सेवाएं स्कीम, ड्रग का दुरुपयोग और नशाखोरी का खात्मा करने के लिए कानूनी सेवाएं और बच्चों के कानूनी हकों आदि बारे भी बताया। यह भी बताया कि बच्चे देश का भविष्य भी हैं और इन तक जानकारी पहुंचाने से हर वर्ग तक पहुंच जाती है। इसके बाद जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के स्टाफ नीतिश गांधी ने बच्चों को बताया कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति के साथ संबंध रखता हो, महिला, हिरासत में व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति और जिस व्यक्ति की सालाना आमदन 3,00,000 रुपए से कम हो उसे मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान की जाती है। मुफ्त कानूनी सेवा में वकीलों की सेवाएं, कोर्ट फीस, गवाहों के खर्चे आदि जिला कानूनी सेवा अथारिटी द्वारा अदा किए जाते हैं। इस मौके पर पीएलवी प्रीतम ¨सह और ¨प्रसिपल प्रदीप मक्कड़ आदि मौजूद रहे।

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