घटिया क्वालिटी की मिठाई बेचने पर छह महीने की सजा

मंडी गोबिदगढ़ के गांव तूरां में गोल्ड स्वीट्स व फैमिली ढाबा पर न खाने योग्य मिठाई बेचने के आरोप में स्वीट्स शाप मालिक जसवंत सिंह निवासी सौंटी को छह महीने की सजा सुनाई गई है। यह सजा फतेहगढ़ साहिब की एक अदालत ने सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 14 Aug 2021 04:11 PM (IST) Updated:Sat, 14 Aug 2021 04:11 PM (IST)
घटिया क्वालिटी की मिठाई बेचने पर छह महीने की सजा
घटिया क्वालिटी की मिठाई बेचने पर छह महीने की सजा

संवाद सहयोगी, सरहिद : मंडी गोबिदगढ़ के गांव तूरां में गोल्ड स्वीट्स व फैमिली ढाबा पर न खाने योग्य मिठाई बेचने के आरोप में स्वीट्स शाप मालिक जसवंत सिंह निवासी सौंटी को छह महीने की सजा सुनाई गई है। यह सजा फतेहगढ़ साहिब की एक अदालत ने सुनाई।

26 सितंबर 2017 को स्वास्थ्य विभाग की एक टीम चेकिग कर रही थी। इस दौरान उक्त स्वीट्स शाप से चमचम (मिठाई) के सैंपल लिए गए थे। लैब में जांच दौरान पाया गया कि मिठाई खाने योग्य नहीं थी। इससे स्वस्थ को खतरा हो सकता था। अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को छह महीने की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना किया गया।

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