पहले बैंक खाते का दें नाम, फिर भरें नामांकन

लोकसभा हलका के लिए नामांकन भरने का काम 22 से 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। नामांकन जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में स्थित रिटर्निग अफसर कम डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में सुबह 11 से तीन बजे तक भरे जाएंगे। 27 और 28 अप्रैल को नामांकन दाखिल नहीं किए जाएंगे। इस बारे में जिला चुनाव अफसर कम डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रशांत कुमार गोयल ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 30 अप्रैल को होगी जबकि कागज दो मई तक वापस लिए जा सकेंगे। वोटरों को वोट डालने में किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और 1750 पोलिग बूथ बनाए जाएंगे।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 19 Apr 2019 06:38 PM (IST) Updated:Sat, 20 Apr 2019 06:21 AM (IST)
पहले बैंक खाते का दें नाम, फिर भरें नामांकन
पहले बैंक खाते का दें नाम, फिर भरें नामांकन

संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब : लोकसभा हलका के लिए नामांकन भरने का काम 22 से 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। नामांकन जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में स्थित रिटर्निग अफसर कम डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में सुबह 11 से तीन बजे तक भरे जाएंगे। 27 और 28 अप्रैल को नामांकन दाखिल नहीं किए जाएंगे। इस बारे में जिला चुनाव अफसर कम डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रशांत कुमार गोयल ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 30 अप्रैल को होगी, जबकि कागज दो मई तक वापस लिए जा सकेंगे। वोटरों को वोट डालने में किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और 1750 पोलिग बूथ बनाए जाएंगे। बूथों पर दिव्यांग वोटरों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंध भी किया जाएगा। हलके में मतदान का काम पारदर्शिता, निष्पक्ष तरीके से करवाया जाएगा। उन्होंने लोगों को भी अपील करते कहा कि देश के लोकतंत्र की जड़ों की मजबूत करने के लिए संवैधानिक हक का इस्तेमाल बिना किसी डर और लालच से करें।

70 लाख खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

डीसी प्रशांत कुमार गोयल ने बताया कि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 70 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा और प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव खर्च से संबंधित खाता तैयार करना पड़ेगा। जिसमें नामांकन से लेकर परिणाम की घोषणा तक किए जाने वाले खर्च का हिसाब रखना जरूरी होगा। नामांकन भरने से पहले अलग बैंक खाता खोलना पड़ेगा, जोकि उसके चुनाव एजेंट के साथ सांझा भी हो सकता है। 50 हजार से अधिक राशि साथ लेकर चलने पर जरूरी दस्तावेज जरूरी हैं।

मीडिया मॉनीटरिग और सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन

जिला चुनाव अफसर ने बताया कि भारत के चुनाव कमिशन की हिदायतों के अनुसार प्रिट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशित होने वाली पेड न्यूज की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर मीडिया मॉनीटरिग और सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है और ऐसी खबरों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इसके अलावा चुनाव कमिशन की हिदायतों पर सोशल मीडिया पर किसी भी उम्मीदवार को जिताने या हराने के बारे में सर्वेक्षण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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