फाइनांस कंपनी ने लोन देकर बेचा गोल्ड, उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना

फतेहगढ़ साहिब जिले में एक फाइनांस कंपनी ने लोन देने के बाद किश्तें जमा न कराने की सूरत में महिला का डेढ़ तोले सोने का हार नीलाम कर दिया। जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को जुर्माना ठोका। मिली जानकारी के अनुसार करमजीत कौर निवासी गिदड़पुर चुड़ियाला सूदन (मोहाली) ने डेढ तोला सोना कंपनी के पास रखवाकर लोन लिया था।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 28 Sep 2019 06:15 PM (IST) Updated:Sun, 29 Sep 2019 06:26 AM (IST)
फाइनांस कंपनी ने लोन देकर बेचा गोल्ड, उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना
फाइनांस कंपनी ने लोन देकर बेचा गोल्ड, उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब

जिले में एक फाइनांस कंपनी ने लोन देने के बाद किश्तें जमा न कराने की सूरत में महिला का डेढ़ तोले सोने का हार नीलाम कर दिया। इस संदर्भ में उक्त महिला की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को जुर्माना ठोका है।

जानकारी के अनुसार करमजीत कौर निवासी गिदड़पुर चुड़ियाला सूदन (मोहाली) ने अप्रैल 2018 में इंडिया इंफोलाइन फाइनांस लिमिटेड की शाखा फतेहगढ़ साहिब से अपने डेढ़ तोले सोने के हार के बदले 10060 रुपये लोन लिया था। लोन की इस रकम को 11 किश्तों में 21.96 फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर से लौटाना था। 30 अप्रैल, 2018 को हुई पॉलिसी में तय हुआ था कि किश्तें वापस न करने की सूरत में कंपनी 30 मार्च, 2019 के बाद सोना नीलाम कर देगी। मगर, इस बीच जब मई 2018 में करमजीत कौर किश्त जमा कराने गई, तो उसे बोला गया कि ऑफिस का कंप्यूटर खराब है। जब वह दो माह की किश्तें जमा कराने जून 2018 में कंपनी ऑफिस गई, तो मैनेजर ने कहा कि वे पिछली किश्त जमा नहीं कर सकते। जनवरी 2019 में पूरी रकम ब्याज समेत देनी होगी।

इस बीच कर्मजीत कौर को पता चला कि सितंबर 2018 में कंपनी ने उसका सोना नीलाम कर दिया है, तो वह हैरान रह गई। इस बारे में कंपनी में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर उसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। इसकी सुनवाई के दौरान सामने आया कि कंपनी ने अपने 12,659 रुपये के बदले 12005 रुपये में कर्मजीत कौर का सोने का हार नीलाम कर दिया। कंपनी की तरफ से तर्क दिया गया था कि उन्होंने दो बार उपभोक्ता को नोटिस भेजे थे और नीलामी का नोटिस भी प्रकाशित कराया था। मगर, कंपनी ने इसके पुख्ता सुबूत फोरम के समक्ष नहीं रखे गए। इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अमरिदर सिंह सिद्धू ने गत 23 सितंबर को फैसला सुनाया कि फाइनांस कंपनी सोने की वर्तमान कीमत 39 हजार रुपये प्रति तोला के हिसाब से बनती उपभोक्ता के सोने की हार की कीमत 58500 रुपये में से अपनी बनती रकम 12659 रुपये काटकर शेष रकम 45841 रुपये अदा करे। साथ ही 30 दिन में यह रकम न देने पर कंपनी 12 फीसद वार्षिक ब्याज देने की पाबंद भी होगी।

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