कांस्टेबल से चालान बुक छीनने वाले दो दोषियों को एक साल की सजा Chandigarh News

कांस्टेबल सिकंदर ने उन्हें देखा तो उन्हें रूकने के लिए सिग्नल दिया। लेकिन दोनों युवक रूकने की बजाए कांस्टेबल के हाथ में पकड़ी चालान बुक को लेकर वहां से फरार हो गए।

By Sat PaulEdited By: Publish:Sun, 28 Jul 2019 11:59 AM (IST) Updated:Sun, 28 Jul 2019 02:18 PM (IST)
कांस्टेबल से चालान बुक छीनने वाले दो दोषियों को एक साल की सजा Chandigarh News
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जेएनएन, चंडीगढ़। ट्रैफिक पुलिस से चालान बुक स्नैच करने वाले दो युवकों को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान डड्डूमाजरा कॉलोनी निवासी सूरज और बीरू के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आइपीसी की धारा-356,379,411 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था।

दर्ज मामले के मुताबिक, 22 जून, 2015 को हेड कांस्टेबल हरिकृष्ण और कांस्टेबल सिकंदर सेक्टर-38 लाइट प्वाइंट पर खड़े थे और ट्रैफिक नियमों को उल्लघंन करने वाले वाहनों का चालान कर रहे थे। तभी दो युवक एक बाइक पर सेक्टर-38 वेस्ट साइड से रेड लाइट प्वाइंट को क्रॉस करते हुए आए। कांस्टेबल सिकंदर ने उन्हें देखा तो उन्हें रूकने के लिए सिग्नल दिया। लेकिन दोनों युवक रूकने की बजाए कांस्टेबल के हाथ में पकड़ी हुई चालान बुक को लेकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद हेड कांस्टेबल हरिकृष्ण कुमार ने सेक्टर-39 थाने में शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और दोनों को पकड़ लिया था।हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंपंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

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