पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर अब मिलेगी ऐसी सजा

पंजाब में अब धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने पर उम्र कैद की सजा होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 21 Aug 2018 08:07 PM (IST) Updated:Wed, 22 Aug 2018 08:40 AM (IST)
पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर अब मिलेगी ऐसी सजा
पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर अब मिलेगी ऐसी सजा

जेएनएन, चंडीगढ़। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इसके लिए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (पंजाब अमेंडमेंट) बिल -2016 और आइपीसी (पंजाब अमेंडमेंट) बिल -2016 को वापस लेने का फैसला किया है। जिसमें केवल गुरुग्रंथ साहिब से बेअदबी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। इस बिल को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। अब ने सरकार ने सभी धार्मिक ग्रंथों को इसमें शामिल कर उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सभी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की सजा उम्रकैद तय करने के लिए सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले पूर्व अकाली-भाजपा सरकार ने 21 मई 2016 को बिल पेश कर गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी करने पर दस साल की सजा का प्रावधान किया था। इस बिल को राष्ट्रपति ने इसलिए खारिज कर दिया गया था कि इसमें केवल गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी पर 10 साल का सजा का प्रावधान किया गया था, इसलिए सरकार ने अब सभी धार्मिक ग्रंथ को इसमें शामिल किया है।

ये किए बदलाव

मंत्रिमंडल ने आइपीसी में धारा 295 -एए शामिल करने की मंजूरी दे दी है। जिसके अंतर्गत जो भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादों के साथ पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्रीमद्भगवद गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल का नुक्सान या बेअदबी करेगा, उसे उम्रकैद की सजा होगी। पुराने बिल के स्थान पर अब 'द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (पंजाब अमेंडमेंट) बिल -2018 और आइपीसी (पंजाब अमेंडमेंट) बिल -2018 को आगामी सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों के मुलाजिमों के लिए पदोन्नति में आरक्षण

अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए मंत्रिमंडल ने एससी मुलाजिमों को पदोन्नति में ग्रुप -ए और बी के लिए 14 प्रतिशत और ग्रुप -सी और डी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने के लिए बिल विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस बिल के पास हो जाने से भारतीय संविधान की धारा 16 (4) (ए) के मुताबिक पदोन्नतियों में आरक्षण का लाभ 20 फरवरी, 2018 से अमल में लाने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा।

बता दें, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तारीख 20 फरवरी को 'पंजाब राज्य अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणियों (सेवाओं में आरक्षण) एक्ट -2006' की धाराओं 4(3), 4(4), और 4(8) को रद कर दिया था। जिसके बाद पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के मुलाजिमों के ग्रुप -ए और बी के लिए 14 प्रतिशत और ग्रुप -सी और डी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने का फैसला किया है ।

पंजाब राज्य उच्च शिक्षा कौंसिल गठित

मंत्रिमंडल ने विधानसभा में एक बिल लाकर पंजाब राज्य उच्च शिक्षा कौंसिल का गठन करने की मंज़ूरी दे दी है । इस कदम का उद्देश्य राज्य में उच्च शिक्षा के योजनाबद्ध और एकसमान विकास को यकीनी बनाना है। इस कौंसिल के प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। जबकि उच्च शिक्षा मंत्री इसके उप चेयरमैन और उच्च शिक्षा के प्रशासनिक सचिव इसके मेंबर सचिव होंगे।

इस कदम से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान -2(रूसा) के अगले पड़ाव के लिए प्राथमिक शर्त को पूरा किया जा सकेगा। जिससे राज्य केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत ग्रांटें लेने के योग्य हो जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष कर सकेंगे प्राइवेट गाड़ी का प्रयोग

मंत्रिमंडल ने संसदीय मामलों संबंधी विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी देते हुए पंजाब विधानसभा में विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी कार की जगह अपनी निजी कार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है।

मंत्रिमंडल ने दी स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि

मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया। कैबिनेट ने अटल जी को सच्चा राजनीतिज्ञ, महान विद्वान, प्रसिद्ध कवि और सम्मानित शख्सियत के तौर पर याद करते हुए श्रद्धासुमन भेंट किए। मंत्रिमंडल ने कहा कि अटल जी द्वारा की गई देश की शानदार सेवा के लिए देशवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। मंत्रिमंडल ने परमात्मा के समक्ष दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने और पीछे पारिवारिक सदस्यों को ईश्वरीय आदेश मानने का हौसला प्रदान करने के लिए अरदास की।

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