पंजाब में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी 9 से घटकर हुई 6 फीसद

पंजाब में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी 9 से घटकर 6 फीसद कर दी गई है। गत दिवस मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी। कैबिनेट और भी कई फैसले लिए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 05 Aug 2017 10:15 AM (IST) Updated:Sat, 05 Aug 2017 10:18 AM (IST)
पंजाब में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी 9 से घटकर हुई 6 फीसद
पंजाब में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी 9 से घटकर हुई 6 फीसद

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने रीयल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी 9 से घटाकर 6 फीसद कर दी है। इसकी घोषणा सरकार ने बजट के दौरान की थी। शुक्रवार को इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। यह दरें 31 मार्च 2018 तक लागू रहेंगी। इसके साथ ही सरकार ने सर्किल और कलेक्टर रेट में कमी लाने का भी सैद्धांतिक फैसला किया है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीवरेज व पानी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम व अनधिकृत मैरिज पैलेसों को नियमित करने की नीति को हरी झंडी देने समेत करीब डेढ़ दर्जन फैसले लिए गए। सीएम ने सर्किल व कलेक्टर रेट घटाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर को नई सर्किल दरें तैयार करने को कहा गया है। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू ने कहा कि वह पहले ही इस प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं।

भारतीय स्टांप एक्ट की धारा 3-सी और शेड्यूल 1-बी में संशोधन कर सामाजिक सुरक्षा फंड के तौर पर ली जाने वाली 3 फीसद अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी को सरकार ने खत्म कर दिया है। कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक सीएलयू, ईडीसी व लाइसेंस फीस में की गई दस फीसद बढ़ोतरी से छूट का फैसला भी किया।

कैबिनेट ने नए मैरिज पैलेसों को मंजूरी देने और पुराने अवैध पैलेसों को रेगुलर करने के लिए नई मैरिज पॉलिसी को स्वीकृति दी है। यह नई नीति 16 नवंबर 2012, 7 जनवरी 2013, 17 नवंबर 2015 व 16 अगस्त 2016 को तैयार की गई नीतियों को खत्म करके उनकी जगह लेगी। इससे पैलेस मालिकों की समस्याएं खत्म होंगी। पार्किंग व सुरक्षा का इंतजाम हो सकेगा। कैबिनेट ने इमारत नियमों में भी 10 फीसद तक छूट देने का फैसला किया है।

1 जनवरी को अचल संपत्ति का खुलासा करेंगे सांसद-विधायक

कैबिनेट ने सभी सांसदों व विधायकों के लिए हर साल एक जनवरी को अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया है। इस साल यह जानकारी 30 सितंबर तक सार्वजनिक की जाएगी। बैठक में द पंजाब लेजिस्लेटिव एसेंबली (सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स) एक्ट 1942 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे 2017-18 से सभी विधायकों और सांसदों के लिए अचल संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी हो जाएगा।

पानी-सीवरेज बिल, हाउस टैक्स का होगा एकमुश्त निपटारा

पानी व सीवरेज के अवैध कनेक्शनों को रेगुलर करने और इनका बकाया टैक्स व एरियर जमा करवाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी व हाउस टैक्स के एकमुश्त निपटारे की नीति को भी सहमति दी गई है।

इस स्कीम के तहत डिफॉल्टर को स्कीम के नोटिफिकेशन के बाद तीन माह का समय दिया जाएगा। उन्हें बकाया जमा कराने पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। वे तीन माह में आम ब्याज के साथ भी बकाया जमा करा सकेंगे। जो लोग नोटिफिकेशन जारी होने के छह माह में भी बकाया जमा नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। एरियर का एक साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसी तरह अवैध पानी व सीवरेज कनेक्शन के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई जाएगी। राज्य में 15-20 फीसद अवैध कनेक्शन हैं।

इसी तरह प्रॉपर्टी व हाउस टैक्स के डिफॉल्टर्स को भी 3 माह तक बकाया जमा कराने पर 10 फीसद की छूट दी जाएगी। उसके बाद वे तीन माह तक समान्य ब्याज के साथ बकाया जमा करा सकेंगे। उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी प्रॉपर्टी सील करके बेच दी जाएगी। तीस जून 2017 तक प्रॉपर्टी व हाउस टैक्स का 306.84 करोड़ बकाया पड़ा है। कैबिनेट ने पंजाब वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट स्कीम के तहत आवेदन देने का समय छह माह तक बढ़ा दिया है।

अनुसूचित व पिछड़ी जातियों के लिए मुफ्त आवास योजना

मंत्रिमंडल ने अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति वर्ग से संबंधित योग्य परिवारों को मुफ्त आवास प्रदान करने के लिए'पंजाब शहरी आवास योजना-2017Ó को स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत पहले पड़ाव में 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले और दूसरे पड़ाव में 5 लाख वार्षिक आय वाले लाभपात्री फ्री हाउसिंग सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

वहीं, गरीब वर्ग को वाजिब दरों वाले घर मुहैया करवाने के अपने प्रमुख चुनाव वादे को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार की ओर से पहले पड़ाव में 3 लाख रुपए सालाना आमदन से कम वाले और दूसरे पड़ाव दौरान 5 लाख रुपए सालाना आमदन से कम वाले परिवारों को यह मकान मुहैया करवाए जाएंगे। इस स्कीम के अधीन योग्य लाभपात्री मुफ्त मकान सुविधाए प्राप्त कर सकेंगे। इस स्कीम के अधीन उसी जगह पर ही जरूरतमंदों के लिए मकान बनाए जाएंगे, जहां उनकी जरूरत होगी। ईडीसी, सीएलयू आदि से निजी डेवलपर्स को रियायते देकरवाजिब दरों वाले घरों का निर्माण करवाया जाएगा।

यह स्कीम कम आय वाले ग्रुप (एलआइजी) वाले परिवारों (सभी स्रोतों से वार्षिक आय  6 लाख रुपए से कम वाले) और मध्यम आय ग्रुप (एमआइजी) वाले परिवारों (सभी स्रोतों से 18 लाख रुपये सालाना आमदन से कम वाले) के लिए सस्ती दर वाले कर्ज मुहैया कराने की सुविधा प्रदान करेगी। कैबिनेट ने पंजाब राज्य खेतीबाड़ी शिक्षा काउंसिल बनाने को सहमति दी है।

साथ ही पंजाब राज्य किसान व मजदूर कमीशन एक्ट 2017 को भी सहमति दी है। प्रस्तावित काउंसिल की स्थापना को पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन ऑर्डिनेंस 2017 लाया जाएगा। इसका मकसद विभिन्न कॉलेजों व संस्थाओं में खेतीबाड़ी शिक्षा संबंधी तालमेल करना होगा। उच्च शिक्षा के लिए नियम बनाना और कॉलेजों को मान्यता देने का काम भी काउंसिल करेगी। मान्यता लेने को कॉलेजों को क्लास रूम, लैब, साजो-सामान, दाखिले का सही ढंग, स्टाफ की भर्ती, पाठ्यक्रम, परीक्षा का पैटर्न आदि नियमों के मुताबिक करना होगा। साथ ही काउंसिल के निर्देशों पर चलना होगा।

कैबिनेट ने पंजाब राज्य किसान व मजदूर कमीशन एक्ट को मंजूरी दी। नामित चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, पीएयू और गडवासू केवीसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास और वित्तायुक्त विकास के साथ पांच सदस्यों वाले कमीशन को खेतीबाड़ी नीति तैयार करने की शक्तियां दी जाएंगी। कमीशन का कॉर्पस फंड शुरू में 25 करोड़ रुपये का होगा। राज्य सरकार अगले पांच सालों के लिए पांच करोड़ की ग्रांट देगी। इसे अपनी रिपोर्ट लाजिमी तौर पर विधानसभा में रखनी होगी। कमीशन के चेयरमैन का रुतबा कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा और मेंबर सेक्रेटरी सचिव रैंक के बराबर का अधिकारी होगा।

पराली की समस्या से निपटने को क्लाइमेट फंड

पराली जलाने की समस्या से निपटने को क्लाइमेट फंड स्थापित करने को मंजूरी दी गई। साथ ही पराली का उचित हल निकालने वाले किसानों को रियायत देने के लिए एक करोड़ का फंड देेने को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्थापित करने का फैसला किया गया, ताकि गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके।

टैट पास 1337 उम्मीदवारों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

कैबिनेट ने टैट पास मास्टर कैडर टीचर्स के लिए 2015 में दिए विज्ञापन के तहत 6060 पदों में से 1337 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने का फैसला किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में 4183 पदों के लिए विज्ञापन देने का सैद्धांतिक फैसला लिया है। नई भर्ती के लिए आयु सीमा 37 से बढ़ा कर 38 साल करने को सहमति दी गई। एक अन्य फैसले के तहत विकलांग मुलाजिम सरकारी टूर या ट्रेनिंग के दौरान अपने साथ अटेंडेंट ले जा सकेंगे।

हवाई सेवा के लिए एमओयू को मंजूरी

नागरिक उड्डयन की क्षेत्रीय संपर्क स्कीम उड़ान के तहत लुधियाना, बठिंडा, आदमपुर व पठानकोट में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच हुए एमओयू को मंजूरी दी गई। इससे इन हवाई अड्डों से नई उड़ानों की शुरुआत होगी। कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा मिलेगा।

एससी, बीसी, अल्पसंख्यक निगमों के चेयरमैन पद सृजित करने के प्रस्ताव रद

कैबिनेट ने पंजाब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टेक्निकल (ग्र्रुप ए) सर्विस रूल्स 2017 को मंजूरी दी। इससे इस संबंध में पिछले सारे नोटिफिकेशन और रूल्स रद कर दिए गए। एससी, बीसी, अल्पसंख्यक निगमों के चेयरमैन आदि के पद सृजित करने के प्रस्ताव को रद कर दिया गया।

मुख्यालय में स्थापित होगा फायर डायरेक्टोट

आग बुझाने के प्रबंधों को मजबूत बनाने को मुख्यालय में फायर डायरेक्टोरेट स्थापित करने का फैसला किया गया। पंजाब के 34 फायर ब्रिगेड दफ्तर और 155 अन्य शहरी स्थानीय इकाइयों को यह कंट्रोल करेगा। यह ऊंची इमारतों, मल्टीप्लेक्स, मॉल व औद्योगिक इकाइयों में आग बुझाने के इंतजाम सुनिश्चित करेगा।

प्रमुख फैसले

-पानी-सीवरेज बिल, हाउस टैक्स का होगा एकमुश्त निपटारा
-अनुसूचित व पिछड़ी जातियों के लिए पंजाब शहरी आवास योजना
-खेतीबाड़ी शिक्षा काउंसिल बनेगी, किसान व मजदूर कमीशन एक्ट को मंजूरी
-टैट पास 1337 उम्मीदवारों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

-लुधियाना, बठिंडा, आदमपुर व पठानकोट में हवाई सेवाओं के लिए एमओयू को मंजूरी

-राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को मंजूरी
-डिफॉल्टर को स्कीम की नोटिफिकेशन के बाद तीन माह का समय
-स्कीम के तहत बकाया जमा कराने पर मिलेगी 10 फीसदी की छूट

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